University Grants Commission: एनईपी 2020 के लागू होने के बाद लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आ रहा है. उच्च शिक्षा को लेकर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम बनाए हैं. जिसको लेकर यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा है कि भारत में कैंपस स्थापित करने के इच्छुक विदेशी विश्वविद्यालयों को यूजीसी से अप्रूवल की जरूरत होगी.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष प्रोफेसर ममिडला जगदीश कुमार ने आज मीडिया के साथ बातचीत की. जिसमें उन्होंने कहा कि विदेशी संस्थान आयोग की ओर से बनाए गए दिशा-निर्देशों और भारतीय कानूनों के अनुसार अपने कार्यों का संचालन करेंगे. उन्हें यहां के नियमों और कानूनों के मुताबिक एनुअल रिपोर्ट व अकाउंट मेंटेन करने होंगे. भारत में कैंपस शुरू करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को अपनी खुद की प्रवेश प्रक्रिया तैयार करने की स्वतंत्रता होगी. इसके अलावा विदेशी विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत होगा कि उनके भारतीय परिसरों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता उनके मुख्य परिसर के बराबर हो.
ऑफलाइन प्रोग्राम कर सकेंगे ऑफर
यूजीसी अध्यक्ष ने आगे कहा कि भारत में कैंपस शुरू करने वाले विदेशी विश्वविद्यालय केवल ऑफलाइन मोड में फुल टाइम प्रोग्राम चला सकेंगे. विश्वविद्यालय ऑनलाइन व डिस्टेंस प्रोग्राम ऑफर नहीं कर सकते हैं. यूजीसी चेयरमैन ने बताया कि विदेशी विश्वविद्यालय के देश में कैंपस खुलने से उच्च शिक्षा के स्वरूप में बदलाव दिखेगा. जिससे छात्रों को लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि विदेशी विश्वविद्यालय के कैंपस भारत में खोलने को लेकर तैयार की गई ड्राफ्ट गाइडलाइन आज यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी.
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