Dr Ambedkar Medhavi Chhatra Yojana: हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नवगठित सरकार ने कार्यकाल के पहले ही साल में आर​​क्षित श्रेणी के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है. हरियाणा सरकार ने डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन मांगे हैं. इस योजना में स्कूल से लेकर कॉलेज तक के छात्र-छात्राएं स्कॉलर​शिप पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

 

कहां कर सकते हैं आवेदन

 

योग्य उम्मीदवार saralharyana.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. हरियाणा सरकार की यह छात्रवृत्ति योजना योग्यता आधारित है. इस योजना का उद्देश्य एससी व एसटी वर्ग के छात्रों और पिछड़ी जाति के छात्रों का उत्थान करना और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है.
 


 

सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट होंगे आवेदन

 

मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे. ऑफलाइन आवेदन जमा करने की कोई भी सुविधा नहीं है. खास बात यह है कि अगर कोई अभ्यर्थी इस योजना के लिए आवेदन करता है तो इसके बाद किसी और छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा.

 


 

ये कर सकेंगे आवेदन

 

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्र को हरियाणा का निवासी होना जरूरी है. छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए स्नातक परीक्षा में शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा. इसके अलावा सालाना आय भी 4 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. कहा गया है कि हरियाणा के एससी, बीसी, डीएनटी, विमुक्त जाति व टपरीवास विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की स्कॉलपर​शिप के लिए आवेदन करते समय पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. खास बात यह है कि इस योजना के जरिये पिछड़ी व एससी-एसटी वर्ग के अलावा 11वीं से लेकर पोस्ट-ग्रेजुएशन तक के छात्र भी इसका लाभ उठा सकते हैं.

 

किसको कितनी मिलेगी छात्रवृ​त्ति

 

आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों को दसवीं पास होने पर हरियाणा सरकार 8000 रुपये सालाना छात्रवृ​त्ति देगी. वहीं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 12वीं पास करने पर ₹8000 से ₹10000 और स्नातक पास होने के बाद 9 से 12000 रुपये प्रतिवर्ष आगे की पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे.

 



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