नई दिल्ली: देश में एक सितंबर से नया मोटर विहाकल एक्ट लागू हो गया था जिसके बाद कई जगहों से भारी भरकम जुर्माने की खबरें सामने आईं. कई खबरें तो ऐसी भी थीं जिनमें वाहन पर लाख रुपये से भी ऊपर का चालान बना था. नए ट्रैफिक नियमों की घोषणा के बाद से प्रदूषण प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रदूषण जांच केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी नजर आईं.


इस खबर में हम आपको बताएंगे कि प्रदूषण जांच केंद्र कैसे खोला जा सकता है और कैसे आप भी ये रोजगार कर सकते हैं.


- प्रदूषण जांच केंद्र किसी पेट्रोल पंप या ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के पास खोला जा सकता है.


- आरटीओ ऑफिस से इसका लाइसेंस लेना होता है साथ ही NOC की जरूरत भी होती है जो स्थानीय प्रशासन देता है.


- प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए एक फीस भी जमा करनी होती है जो एक साल के लिए होती है.


- आरटीओ में एक एप्लीकेशन देनी होती है जिसके साथ एक एफीडेफिट भी देना होता है जिस पर नियम शर्तें लिखी होती हैं.


- प्रदूषण जांच केंद्र वही खोल सकता है जिसके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ITI का सर्टिफिकेट हो.


- आपको बता दें कि प्रदूषण जांच केंद्र का एक साइज होता है. साथ ही इस पर लाइसेंस नंबर लिखा होना भी जरूरी होता है.


- जानकारी के मुताबिक जिस शख्स के नाम ये केंद्र होता है वही उसे चला सकता है. साथ ही नियम के मुताबिक ही पैसा लेना होता है.


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