HPSC HCS Prelims: हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा पैटर्न में किया गया बड़ा बदलाव, पढ़ें डिटेल्स
हरियाणा लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है. प्रीलिम्स में अब दो पेपर होंगे और निगेटिव मार्किंग का किया गया है प्रावधान.
Haryana Civil Services exam pattern changed 2020: हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है. इस बदलाव के तहत हरियाणा गवर्नमेंट ने ‘हरियाणा सिविल सर्विसेज (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) रूल्स 2008’ में बदलाव कर दिया है. इस बदलाव के बाद अब ‘हरियाणा सिविल सर्विसेज (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) रूल्स 2008’ को ‘हरियाणा सिविल सर्विसेज (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) अमेंडमेंट रूल्स 2020’ के नाम से जाना जाएगा. सिविल सर्विस परीक्षा के पैटर्न में हरियाणा गवर्नमेंट के किए गए इस बदलाव से अब परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) की तरह हो गया है.
हरियाणा में सिविल सर्विस परीक्षा पैटर्न में हुआ ये बदलाव:
हरियाणा गवर्नमेंट के किए गए इस बदलाव के बाद हरियाणा लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा (प्रीलिम्स एग्जाम) में अब दो पेपर की परीक्षा अभ्यर्थियों को देनी होगी. ये दोनों पेपर 100-100 अंकों के होंगे. इन दोनों पेपर्स में ऑब्जेक्टिव टाइप (एमसीक्यू) के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और परीक्षा का समय 2-2 घंटे तय किया गया है. वहीँ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अब नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था कर दी गई है. इसके तहत प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई या 0.25 अंक काट लिया जाएगा.
प्रीलिम्स एग्जाम के दोनों पेपरों का सिलेबस:
किए गए बदलाव के बाद अब ‘हरियाणा सिविल सर्विसेज (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) के प्रीलिम्स एग्जाम के पहले पेपर में जनरल स्टडीज के क्वेश्चन जबकि दूसरे पेपर में एप्टीट्यूड टेस्ट की परीक्षा ली जाएगी. इस एप्टीट्यूड टेस्ट में कम्युनिकेशन स्किल, कॉम्प्रिहेंशन, इंटर पर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, निर्णय लेने और समस्या सुलझाने, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, आर्डर ऑफ़ मैग्नीट्यूड, और डाटा इंटरप्रीटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे.
प्रीलिम्स के दूसरे पेपर में पास होने के लिए अभ्यर्थी को कम से कम 33 फ़ीसदी अंक लाना जरूरी है और यह दूसरा पेपर क्वालीफाइंग पेपर होगा. इसका मतलब यह है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट केवल पहले पेपर के आधार पर जारी किया जाएगा.
आपकी जानकरी के लिए बता दें कि हरियाणा गवर्नमेंट की कैबिनेट ने 06 जुलाई 2020 को इस बदलाव से सम्बंधित प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दिया है.
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