नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज देश के सभी IITs को IIT-JEE (एडवान्स) 2017 के नतीजे के आधार पर छात्रों की काउन्सिलिंग करने और प्रवेश देने से रोक दिया. जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एम खानविलकर की बैंच ने सभी होई कोर्ट को भी आज से इन IITs में काउन्सिलिंग और प्रवेश से संबंधित किसी भी नयी याचिका पर विचार करने से रोक दिया है.
अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से न्यायसंगत समाधान करने का किया अनुरोध
बैंच ने होई कोर्ट्स की रजिस्ट्री को यह सूचित करने का निर्देश दिया कि IIT-JEE 2017 की रैंक सूची और इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यथर्यिों को अतिरिक्त अंक दिये जाने को चुनौती देने वाली कितनी याचिकायें दायर हुयी हैं. बैंच ने इस आदेश की कॉपिज़ सभी हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का निर्देश देते हुये मामले को 10 जुलाई को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया है. इस मामले की सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कोर्ट से न्यायसंगत समाधान करने का अनुरोध किया कि क्योंकि इस परीक्षा में बहुत अधिक संख्या में छात्र शामिल हुये थे.
बोनस अंक देने की IIT की कार्यवाई पूरी तरह गलत है- वरिष्ठ अधिवक्ता
कुछ अभ्यथर्यिों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह का कहना था कि IIT-JEE एडवान्स 2017 परीक्षा में गलत सवालों के लिये अभ्यथर्यिों को बोनस अंक देने की IIT की कार्यवाई पूरी तरह गलत है और इसने सभी छात्रों के अधिकार का हनन किया है. बैंच ने सुझाव दिया कि इन सवालों का जवाब देने का प्रयास करने वाले छात्रों को बोनस अंक दिये जायेंगे. बैंच ने कहा कि कोर्ट 2005 में दिये गये फैसले के आधार पर चलेगा और जिन छात्रों ने सवालों के जवाब देने का प्रयास नहीं किया उन्हें बोनस अंक नहीं दिये जा सकते.
वेणुगोपाल ने कहा कि प्रत्येक असफल सवाल के लिये निगेटिव अंक थे और हो सकता है कि कुछ छात्रों ने निगेटिव अंक की आशंका में इन सवालों का जवाब देने का प्रयास ही नहीं किया हो. उन्होंने कहा कि अब तक 33000 से अधिक छात्र देश की इन प्रतिष्ठित संस्थानों के विभिन्न कोर्सेस में प्रवेश ले चुके हैं.
समस्या का समाधान जल्द से जल्द खोजने का प्रयास करेगा कोर्ट
बैंच ने कहा कि वह इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करेगी जिसे जल्दी से जल्दी सुलझाना जरूरी है परंतु अंतरिक उपाय के रूप में आईआईटी को जेईई-2017 के आधार पर और काउन्सिलिंग नहीं करनी चाहिए और प्रवेश नहीं देना चाहिए.
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