JNU ने कैंपस और सभी हॉस्टल के लिए जारी की Covid गाइडलाइन्स, दिए ये सख्त निर्देश
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने बुधवार को कैंपस और सभी हॉस्टल के लिए कोविड गाइडलाइन्स जारी की. जेएनयू द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में कोविड दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी और कोरसिटी में कोरोनोवायरस मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए स्टूडेंट्स के लिए एक सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर में स्टूडेंट्स को COVID- 19 उचित व्यवहार करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.
कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई
संक्रमण के खतरे को देखते हुए विद्यार्थियों को अपने घर लौटने की सलाह दी गई है. इसके साथ ही सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कोविड नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
कोविड रिस्पॉन्स कमिटी महामारी से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम करे
सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि छात्रावास स्तर की कोविड रिस्पॉन्स कमिटी जिसमें प्रत्येक हॉस्टल के वार्डन और स्टूडेंट प्रतिनिधि शामिल हैं, उन्हें छात्रावास स्तर पर COVID-19 महामारी की स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए.
“यदि हॉस्टल स्टाफ, वार्डन और उनके परिवार के सदस्यों, या स्टूडेंट्स को COVID पॉजिटिव या होम आइसोलेशन / क्वारंटीन के तहत परीक्षण किया जाता है, तो उन्हें हॉस्टल प्रशासन / सिरक्योरिटी को तुरंत सर्पोटिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ सूचित करना होगा.
कोविड रोगियों और स्टूडेंट्स की आवाजाही पर रोक
वहीं कोविड -19 पॉजिटिव मरीज़ों या उनके समान लक्षणों वाले स्टूडेंट्स और स्टाफ की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई हैं और उन्हें COVID- उचित व्यवहार का पालन करने का निर्देश दिया गया है. सर्कुलर के मुताबिक सामूहिक सभा करना और स्टेडियम में घूमना-फिरना और टहलना सख्त मना है. इतना ही नहीं एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में जाने की भी पाबंदी है.
हॉस्टल परिसर में फेस मास्क पहनना अनिवार्य
हॉस्टल के मेस में अत्यधिक साफ-सफाई का ध्यान रखने की जरूरत है. स्वास्थ्य हम सभी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, इसलिए, सामाजिक दूरी दिशानिर्देशों के अनुसार छह फीट की न्यूनतम दूरी बनाए रखनी होगी. सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि हॉस्टल प्रशासन अपने क्रियाकलपन में समय के अनुसार बदलाव भी कर सकता है. हॉस्टल परिसर में फेसमास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही हॉस्टल प्रशासन को ये कहा गया है कि यदि कोई बना फेस मास्क पहने पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए.
सिक्योरिटी ब्रांच को भी दिए गए कड़े निर्देश
सर्कुलर में विश्वविद्यालय की सिक्योरिटी ब्रांच को यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक छात्रावास के गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड एंट्री गेट पर आगंतुकों के तापमान को चेक करे और जिसका भी तापमान निर्धारित मार्क से अधिक मिले उसके संबंध में छात्रावास प्रशासन को रिपोर्ट करें
सर्कुलर ने साफतौर पर कहा गया है कि, " सिक्योरिटी ब्रांच कोविड दिशानिर्देशों के बारे में गार्डों को पर्याप्त रूप से सूचित और सचेत करेगी."
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