लद्दाख प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख रोजगार (अधीनस्थ) सेवा भर्ती नियम 2021 तैयार किया है. एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक इसके तहत विशेष रूप के स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित होंगी. यानी लद्दाख के सरकारी विभागों में सिर्फ स्थानीय लोगों को ही नौकरी मिलेगी किसी अन्य राज्य का नागरिक यहां नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता है.


कारगिल लद्दाख के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी


कारगिल लद्दाख के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है. ट्वीट में लिखा गया है कि “ लेफ्टिनेंट गवर्नर, लद्दाख ने लद्दाख UT के लिए रोजगार (अधीनस्थ) सेवा भर्ती नियमों को अधिसूचित किया है, विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित किया गया है.”


लद्दाख में सरकारी नौकरी के लिए स्थानीय निवासी होना जरूरी


लद्दाख प्रशासन द्वारा सोमवार को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार उपराज्यपाल आरके माथुर द्वारा बनाए गए नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके पब्लिकेशन की तारीख से लागू होंगे. श्रम और रोजगार विभाग लद्दाख द्वारा नोटिफिकेशन के क्लॉज 11 के अनुसार, “ कोई भी व्यक्ति सर्विस में नियुक्ति के लिए तब तक क्वालिफाई नहीं होगा जब तक कि वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवासी न हो.


नोटिफिकेशन में यह भी किया गया रेखांकित


नोटिफिकेशन में यह भी रेखांकित किया गया है कि जिन व्यक्तियों को पहले से ही जम्मू और कश्मीर रोजगार (अधीनस्थ) सेवा के कैडर में एक पद पर नियुक्त किया गया है और फाइनली केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में धारा 89 (2) के प्रावधानों के अनुसार सर्विस अलॉट की गई है तो वह जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 89 (2) के प्रावधानों के अनुसार, प्रारंभिक संविधान में सेवा में नियुक्त माना जाएगा.


बता दें कि अगस्त 2019 में, केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करते हुए, अनुच्छेद 370 के प्रावधान को खत्म कर दिया था.


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