नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की याचिका पर 12 जून को सुनवाई करेगा. इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने NEET के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.


अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अवकाश बेंच सीबीएसई की याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हो गई थी.


सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट में लंबित पड़े NEET मामलों के ट्रांसफर संबंधी याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा.


क्या है पूरा मामला ?
सीबीएसई ने मद्रास हाईकोर्ट में इस बात से इंकार किया था कि एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस में प्रवेश के लिए NEET 2017 के लिए रीजनल भाषाओं के क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी के क्वेश्चन पेपर के मुकाबले आसान थे.


परीक्षा में कथित असमानता का हवाला देते हुए हाल में हुई NEET परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर जवाबी हलफनामे में सीबीएसई ने इस बात को खारिज किया था कि गुजराती जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के क्वेश्चन अंग्रेजी की तुलना में आसान थे.


याचिकाओं पर अंतरिम आदेश में न्यायमूर्ति एम वी मुरलीधरन ने 24 मई को NEET नतीजों के प्रकाशन पर रोक लगाई थी और एमसीआई, सीबीएसई निदेशक और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जवाबी हलफनामे देने का निर्देश दिया था.


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