NEET 2018: CBSE की नीट संबंधी अधिसूचना पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक
CBSE NEET 2018: सीबीएसई की अधिकतम आयुसीमा और योग्यता संबंधी दूसरे नियमों से जुड़ी अधिसूचना पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट के लिए बुधवार को रोक लगा दी.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट के लिए सीबीएसई की अधिकतम आयुसीमा और योग्यता संबंधी दूसरे नियमों से जुड़ी अधिसूचना पर बुधवार को रोक लगा दी. एमबीबीएस के कैंडिडेट्स ने जनरल कैटेगरी में 25 साल और रिजर्व कैटेगरी में 30 साल की अधिकतम आयुसीमा तय करने का विरोध किया था.
बता दें कि नीट 2018 के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 9 मार्च है. इस संबंध में एमबीबीएस आवेदकों की अलग-अलग याचिकाओं पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंदर शेखर की एक बेंच ने यह फैसला सुनाया.
ओपन स्कूल के छात्र भी कर सकते हैं आवेदन
सीबीएसई की अधिसूचना के मुताबिक ओपन स्कूल के छात्र को एक्सट्रा सब्जेक्ट के तौर पर बॉयलोजी ले कर 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने में दो साल से अधिक का समय लेने पर नीट की इस परीक्षा के लिए योग्य नहीं माना गया था.
कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए यह भी साफ किया कि कैंडिडेट्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन दे सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह एग्जाम में बैठ सकते हैं.
कोर्ट का ये आदेश 6 अप्रैल को अगली सुनवाई होने तक जारी रहेगा.
बेंच ने कहा कि ओपन स्कूल और निजी तौर पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र परीक्षा के लिए आवेदन दे सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि यह अंतरिम आदेश 6 अप्रैल को अगली सुनवाई होने तक जारी रहेगा.
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