NEET 2020: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नीट-2020 {NEET UG-2020} की उत्तर पुस्तिका को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि याचिका में उठाए गए विवादित प्रश्नों पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट विचार कर चुके हैं. जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं के जवाबों को सही पाया गया है.
न्यायमूर्ति न्यायाधीश रजनीश कुमार की एकल सदस्यीय पीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता सालिहा खान व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर दिया. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जब किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति उठाई जाती है तो इसे विषय विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है. विषय विशेषज्ञ जब संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर में कोई कमी नहीं पाता है तो यह न्यायालय संबंधित प्रश्न उत्तर या उत्तर पुस्तिका की शुद्धता का परीक्षण इस लिए नहीं करता है कि कुछ कैंडिडेट्स संबंधित प्रश्न- उत्तर से संतुष्ट नहीं है.
न्यायालय ने कहा कि यह प्रश्न- उत्तर भी आईआईटी और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के पास विचार केलिए भेजे गए हैं जिस पर इन प्रोफेसरों ने गहनतापूर्वक विचार किया है जिसमें उत्तर पुस्तिका के उत्तर सही पाए गए हैं.
विदित है कि याचिका में कहा गया था कि नीट की उत्तर पुस्तिका जारी करने के बाद 27 सितंबर 2020 को एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर आपत्तियां मांगी गई थी. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने दो प्रश्नों के उत्तर पर आपत्तियां उठाई थी. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि बुकलेट नंबर जी- 4 के प्रश्न संख्या 19 और 148 के उत्तर गलत हैं. याचियों के अनुसार प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर विकल्प नंबर 4 में दिया गया जबकि उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर विकल्प 1 को माना गया है इसी प्रकार प्रश्न संख्या 148 में सही उत्तर विकल्प संख्या-1 है जबकि उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर विकल्प संख्या 3 को बताया गया है.
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