दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) में सिख स्टू़डेंट्स को कड़ा और कृपाण पहनने की छूट दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें NEET एग्जाम के दौरान सिख स्टूडेंट्स को कड़ा और कृपाण पहनने देने की इजाजत मांगी गई थी.


हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस एस. रविंद्र भट और जस्टिस एके चावला की बेंच ने सिख स्टूडेंट्स को कड़ा और कृपाण पहनने की इजाजत देते हुए एग्जाम सेंटर में एक घंटा जल्दी पहुंचने के लिए कहा है.


दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने सिख स्टूडेंट्स को NEET के एग्जाम में कड़ा और कृपाण की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.


NEET Exam 2018: CBSE ने जारी किया नया ड्रेस कोड, इन आइटम्स पर लगाई रोक


बता दें कि देशभर में NEET का एग्जाम लेने वाले CBSE ने स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस कोड जारी किया था. इस ड्रेस कोड में स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर में कुछ भी ले जाने के लिए मना किया गया था. NEET का एग्जाम 6 मई को होने वाला है.


 

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