मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है. कोर्ट ने नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दिया है. ये निर्णय मेडिकल अधिकारियों को अतिरिक्त अंकों में हुई अनियमितताओं के कारण लिया गया है. जस्टिस संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) को आदेश दिया है कि नई राज्य मेरिट लिस्ट तैयार की जाए.


ये है मामला


NEET-PG 2024 के लिए राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई मेरिट लिस्ट में दो बार नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई गई. जिस वजह से  जिससे इन-सर्विस उम्मीदवारों की रैंकिंग गड़बड़ा गई. कई डॉक्टरों ने याचिका दायर कर दावा किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दे रहे मेडिकल अधिकारियों को अतिरिक्त अंकों का लाभ नहीं दिया गया. याचिकाकर्ताओं के वकील आदित्य सांघी ने तर्क दिया कि नियमों का उल्लंघन करते हुए नई लिस्ट तैयार की गई, जिससे सैकड़ों उम्मीदवारों का भविष्य संकट में पड़ गया.


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हाईकोर्ट का आदेश


हाईकोर्ट ने मेरिट सूची और काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द करते हुए कहा कि नियमों का पालन किए बिना बनाई गई सूची से चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का उल्लंघन हुआ है. कोर्ट ने आदेश दिया कि नई मेरिट सूची में सभी इन-सर्विस डॉक्टरों को उनके अतिरिक्त अंकों का पूरा लाभ दिया जाए. उसके बाद ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाए. साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.


प्रभावित डॉक्टरों को राहत


यह फैसला उन डॉक्टरों के लिए राहत लेकर आया है. जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में तीन साल तक सेवाएं दी थीं और उन्हें अतिरिक्त अंकों का लाभ नहीं मिला. हाईकोर्ट के इस निर्णय से मेडिकल काउंसलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार होने की उम्मीद है.


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