NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट में आज फिर उठेगा नीट कैंसिलेशन का मुद्दा, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह की बेंच करेगी सुनवाई
NEET UG 2024 Case Hearing: सुप्रीम कोर्ट आज नीट कैंसिलेशन समेत कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह की बेंच इस मामले में क्या कहती है, ये थोड़ी देर में साफ होगा.
NEET UG Cancellation Plea Hearing Today: नीट यूजी परीक्षा 2024 में हुई तमाम अनियमित्ताओं के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. नीट कैंसिलेशन का मामला भी आज फिर सुप्रीम कोर्ट में गूंजेगा. चीफ जस्टिसट ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सिंह और दो और जज जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा मामले की सुनवाई करेंगे. सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग सुबह 10.30 बजे से शुरू होनी है. पेपर लीक से लेकर, परीक्षा कैंसिल करने तक तमाम मुद्दों पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी.
क्या है मामला
बता दें कि इस साल की नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 5 मई के दिन हुआ था. इस साल लगभग 24 लाख बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया है. परीक्षा वाले दिन से ही इस पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, जिसमें पेपर लीक का भी मुद्दा उठाया जा रहा है.
नीट के नतीजे आने के बाद मामला और गरमाया जब 67 स्टूडेंट्स टॉपर बने. इसके बाद एनटीए ने घोषणा की कि जिन 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, वे वापस लिए जाएंगे. इन स्टूडेंट्स के लिए फिर से परीक्षा आयोजित हुई पर कुल 813 ने ही एग्जाम में भाग लिया.
11 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई कि नीट यूजी परीक्षा का आयोजन फिर से होना चाहिए. इस पर कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की शुचिता भंग हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट व एनटीए से इस बाबत जवाब मांगा.
सीबीआई कर रही है जांच
देशभर में हुए तमाम विरोध प्रदर्शन के बाद अंतत: आज इस मामले में फिर से सुनवाई होनी है. दायर याचिकाओं में इस परीक्षा की जांच अदालत की देख-रेख में कराने की बात कही गई है. हालांकि पिछले दिनों बढ़ते विवाद को देखते हुए मामले की पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है. सीबीआई ने बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक पेपर लीक के तार जुड़े होने का अंदेशा लगाया और कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया गया.
क्या है एनटीए और सेंट्रल गवर्नमेंट का मत
इस मामले में जहां परीक्षा कैंसिल करने को लेकर याचिका दायर हई हैं वहीं केंद्र सरकार और एनटीए ने एफिडेविट दाखिल कर एग्जाम कैंसिल न करने की मांग रखी है. उनका कहना है कि कथित कदाचार के मामले अलग-अलग है और इससे परीक्षा कैंसिल करके लाखों छात्रों के भविष्य को खतरे में डालना ठीक नहीं है. उनका कहना है कि जो गलत है उस पर सुनवाई होनी चाहिए पर परीक्षा रद्द नहीं करनी चाहिए.
काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया था इंकार
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया था. काउंसलिंग 6 जुलाई से होनी थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मिनिस्ट्री ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा कि नीट यूजी की सीट मैट्रिक्स जुलाई महीने के तीसरे हफ्ते तक फाइनल की जाएगी. इस वजह से अभी काउंसलिंग नहीं शुरू हुई है. इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है ये थोड़ी देर में क्लियर होगा.
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