नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी. नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया. सीजेआई की बेंच ने कहा कि दोबारा से परीक्षा आयोजित नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया था.
उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा के लिए री एग्जाम अस्वीकार कर दिया. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि प्रश्नपत्र लीक हो गया था और परीक्षा में व्यवस्थागत खामियां थीं. लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए परीक्षा को कैंसिल करने से इंकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट यूजी मामले पर सुनवाई की. 1 लाख 8 हज़ार सीटों के लिए 23 लाख से ज़्यादा छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया. परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं, जिनके कुल अंक 720 होते हैं. याचिकाकर्ताओं ने सिस्टेमेटिक विफलता का सवाल उठाकर दोबारा परीक्षा की मांग की. मामले में कई लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज हुए हैं.
आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया. सीबीआई की जांच अधूरी होने के चलते NTA से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि क्या गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई है या फिर नहीं. केंद्र और NTA ने अपने जवाब में आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट का हवाला दिया था. कोर्ट ने कहा कि उसके सामने उपलब्ध तथ्यों के मद्देनजर, दोबारा परीक्षा कराना सही नहीं होगा.
धोखाधड़ी में शमिलों को दाखिले का अधिकार नहीं
सीजेआई ने कहा कि धोखाधड़ी वाले छात्रों को अलग किया जाएगा. सीबीआई जांच में पाए गए 155 लाभार्थी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, भले ही काउंसलिंग पूरी हो चुकी हो. जो छात्र धोखाधड़ी में शामिल हैं उन्हें दाखिले का अधिकार नहीं है.
स्कोरकार्ड जारी होने के बाद से हंगामा
नीट यूजी एग्जाम के स्कोरकार्ड जारी होने के बाद से ही देशभर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं. एजेंसी ने जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले थे उनके लिए दोबारा एग्जाम कराया था. जिसके बाद टॉपर्स की संख्या में गिरावट हुई थी. लेकिन परीक्षा पेपर लीक होने के आरोप लगातार लगाए जा रहे थे. सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों याचिकाएं आई थीं. जिन पर सुनवाई चल रही थी और आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
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