No Detention Policy: शिक्षा मंत्रालय की तरफ से नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म की गई है. जिसके तहत जिन छात्र-छात्राओं को 5वीं और 8वीं क्लास में फेल होने बाद भी पास कर दिया जाता था, उन्हें अब इसका लाभ नहीं मिलेगा.


बताते चलें कि शिक्षा मंत्रालय ने No Detention Policy अधिसूचना पर कुछ ही घंटों के अंदर विस्तृत जानकारी की गई. यह स्पष्ट किया गया है कि इस संशोधन के तहत 5वीं और 8वीं क्लास के एग्जाम में फेल होने वाले छात्रों को अब पास नहीं किया जाएगा.


इन स्कूलों पर भी लागू


हालांकि अभी तक ऐसा केंद्र शासित स्कूलों में किया जाएगा. केंद्रीय विद्यालय, नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, पैरामिलिट्री स्कूल यानि केंद्रीय सरकार के तहत स्थापित किए स्कूलों पर यह संशोधन लागू होगा. 


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नतीजों पर पड़ेगा फर्क


सरकारी स्कूलों के नतीजों को और अच्छा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है. पहले इस नियम के तहत फेल होने वाले स्टूडेंट्स को दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था. शिक्षाविदों से नो डिटेंशन पॉलिसी को लेकर राय मांगी गई थी जिसके अनुसार इस पॉलिसी के कारण छात्र शिक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहे थे. 


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इन राज्यों ने लिया फैसला


16 राज्यों में पहले से नो-डिटेंशन पॉलिसी खत्म है. जिसमें असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव शामिल हैं. शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, हरियाणा और पुडुचेरी ने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है.


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