NTA To Release New NEET UG 2024 Merit List Soon: सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें नीट यूजी परीक्षा रद्द करने और नई परीक्षा करवाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि मास लेवल पर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है इसलिए 24 लाख बच्चों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करवाना उचित नहीं होगा. इसी के साथ परीक्षा कैंसिल होने को लेकर चल रही अटकलें खत्म हो गई हैं. अब नीट यूजी की नई मेरिट लिस्ट जारी होगी.


एक सवाल के दो जवाब का हल भी निकला


फिजिक्स के एक सवाल का मुद्दा भी कोर्ट में उठा था जिसमें एक प्रश्न के दो जवाबों में कंफ्यूजन था. पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से ऑप्शन टू सही था और नई के हिसाब से ऑप्शन फोर. एनटीए ने दोनों ही ऑप्शन चुनने वाले कैंडिडेट्स को मार्क्स दिए.


कोर्ट ने कहा कि एनटीए खुद अपने नियमों के विरुद्ध गया और एक सवाल के दो जवाब नहीं हो सकते. इसके बाद कोर्ट के निर्देश पर आईआईटी दिल्ली से तीन सदस्यीय टीम का गठन हुआ जिसने साफ किया कि केवल ऑप्शन फोर ही सही है. ऐसे में ऑप्शन 2 चुनने वाले कैंडिडेट्स के मार्क्स अब वापस होंगे और नये नतीजे जारी किए जाएंगे.


4 लाख कैंडिडेट्स प्रभावित


मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस सवाल का जवाब बदलने से करीब 4 लाख कैंडिडेट्स का रिजल्ट बदलेगा. वहीं 44 बच्चे जो ऑप्शन टू चुनकर, ग्रेस मार्क्स पाकर, टॉपर बने थे उनके भी मार्क्स कटेंगे तो टॉपर्स लिस्ट में भी बदलाव आएगा. इस लिहाज से देखें तो 61 में से 44 कैंडिडेट्स के हटने पर 17 स्टूडेंट ही टॉपर के रूप में बचने चाहिए.


इस बारे में ठीक-ठीक जानकारी और रैंक की रीशफलिंग करने के बाद फाइनल नतीजे एनटीए को जारी करने हैं. इस बार ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1562 बच्चों में से री-एग्जाम देने वाले बच्चों का बदला स्कोर, इन 44 बच्चों का बदला स्कोर, ये सब देखने के बाद नई लिस्ट जारी होगी. यानी मेरिट भी ऊपर-नीचे होगी और टॉपर्स भी बदलेंगे.


कुछ का रिजल्ट भी बदल सकता है


कोर्ट ने ये भी कहा है कि मामले की जांच चलती रहेगी और अगर बाद में भी कोई दोषी पाया जाता है तो उसका रिजल्ट कैंसिल किया जा सकता है भले काउंसलिंग हो चुकी हो या पढ़ाई शुरू हो चुकी हो. पटना और हजारीबाग में पेपर लीक की खबर प्रमाणित हुई है, ऐसे में इन सेंटर्स के कैंडिडेट्स के नतीजों में बदलाव होने की तगड़ी संभावना है.


आगे क्या होगा?


नई रैंक लिस्ट रिलीज होने के बाद काउंसलिंग शुरू होगी और तब तक कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं जिनका पालन होता रहेगा. कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई अपना इनवेस्टिगेशन जारी रखेगी जब तक पूरा मामला सुलझ नहीं जाता. हालांकि इस दौरान एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग कुछ नहीं रुकेगा और सब प्रक्रिया पहले की तरह आगे बढ़ेगी.


आगे से ऐसी समस्याएं न आएं इसके लिए गाइडलाइंस जारी होंगी. इसके अलावा कोर्ट ने एनटीए को नई रिवाइज्ड मेरिटी लिस्ट जारी करने के लिए भी कहा है. 


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