PM Kisan Samman Nidhi Scheme 2022: पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की मृत्यु होने के बाद अब उनके उत्तराधिकारियों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. इसके लिए वारिसान को किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा. वारिसान के आवेदन के बाद अगर वो शर्तों पर खरे उतरेंगे उसके बाद ही योजना का लाभ दिया जाएगा.


प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पा रहे किसी लाभार्थी या कृषि भू-स्‍वामी मृतक हो जाता है तो अब उनकी आगामी किस्‍तों को रोक दी जाएगी. उनके स्थान पर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वारिस के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उनकी पात्रता का परीक्षण किया जाएगा अगर वारिस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे तभी योजना का लाभ आरंभ किया जाए.


ये होगी नए नियम के अनुसार प्रक्रिया
उत्तराधिकारी के मामलों में नामांतरण के लिए वारिस को राजस्‍व निरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. रिपोर्ट में मामला विवादग्रस्त नहीं होना चाहिए. इसके अलावा उत्तराधिकारी का खतौनी में अभिलिखित अभिलेख होना चाहिए. कृषि विभाग के अधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र का विवरण निर्धारित करना होगा.


मृतक लाभार्थी के आश्रित को मृत्यु की सूचना देने के साथ यह भी बताना होगा कि वो क्यों इस योजना के पात्र बनना चाह रहे हैं. इसके बाद वारिसों को पीएम किसान के लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया जाएगा. इतना ही नहीं सूचना प्राप्त होने पर मृतक लाभार्थी का जिला स्‍तर पर ही स्‍टॉप पेमेंट संबंधित उप निदेशक, कार्यालय द्वारा किया जाएगा एवं उस प्रकरण का विवरण साक्ष्य सहित निदेशालय को भेजना होगा. 


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