बिहार में 7 अगस्त से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान, यहां चेक करें डिटेल्स
बिहार में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 7 अगस्त 2021 से राज्य में फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है.वहीं राज्य में 16 अगस्त से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खोले जा सकते हैं.
बिहार के शिक्षण संस्थान अब धीरे-धीरे फिर से खुल रहे हैं. बिहार सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और यहां तक कि कोचिंग संस्थानों को 7 अगस्त 2021 से राज्य में फिर से खोलने की अनुमति दे दी है. नए आदेश के मुताबिक स्कूल-कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को 50% क्षमता पर काम करने की अनुमति होगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को अपने ट्विटर हैंडल के जरिए भी इस बात का एलान किया है.
सभी स्कूल-कॉलेजों को SOP का पालन करना अनिवार्य है
भले ही स्कूल-कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) गुरुवार यानी आज से जारी कर दी ग गई है. सभी हितधारकों को सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन SOP का पालन करना अनिवार्य है साथ ही सभी के लिए COVID-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करना भी जरूरी है. गौरतलब है कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी स्थिति का आकलन करेगी जिसके बाद राज्य में 16 अगस्त से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खोले जाने की संभावना है.
बता दें कि संकट प्रबंधन समिति ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में अपनी बैठक में 'अनलॉक 5' के तहत कुछ गाइडलाइन्स तैयार की हैं, जिसमें 6 अगस्त से कक्षा 9 से ऊपर के छात्रों की 50 प्रतिशत उपस्थिति वाले स्कूलों को फिर से खोलना भी शामिल है
यहां चेक करें मेन हाइलाइट्स
- कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूल 7 अगस्त 2021 से 50% उपस्थिति के साथ फिर से खुलेंगे/
- सभी प्रकार के कॉलेज, विश्वविद्यालय और टेक्निकल शिक्षा संस्थान फिर से खुलेंगे और कुल उपस्थिति की 50% क्षमता पर संचालन शुरू करेंगे।
- कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल भी 16 अगस्त 2021 से फिर से 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे.
- शैक्षणिक संस्थान सभी की सुरक्षा के लिए क्षेत्र और कक्षाओं की उचित स्वच्छता सुनिश्चित करें.
- ऑनलाइन क्लासेज अभी भी जारी रखी गई हैं. क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज में पहले की तरह उपस्थिति को अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है.
- कक्षा 10 से ऊपर के कोर्सेस से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करने वाले कोचिंग संस्थानों को भी 50% क्षमता पर फिर से खोलने और संचालित करने की अनुमति दे दी गई है. हालांकि, केवल उन्ही स्टूडेंट्स ही संस्थानों में आने की अनुमति दी गई है जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है.
- आदेश में कहा गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय और कर्पूरी छात्रावासों को भी फिर से खोलने और एडमिशन स्वीकार करने की अनुमति दी जाएगी.
- इसके साथ ही राज्य के विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेस में नियुक्ति/प्रवेश/चयन के लिए कंपीटिटिव परीक्षाओं का आयोजन भी फिर से शुरू होगा. ये ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो राज्य सरकार के आयोगों, बोर्डों और अन्य समकक्ष संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं.
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