भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को नीट यूजी परीक्षा 2021 को रीशेड्यूल करने या स्थगित करने के लिए संबंधित अधिकारियो को निर्देश देने की रिट याचिका को खारिज कर दिया. याचिका में CBSE कंपार्टमेंट, निजी, पत्राचर परीक्षाओं की तारीख NEET UG 2021 से क्लैश होने की बात कही गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा 12 सितंबर को तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में छात्रों के एक बैच द्वारा याचिका दायर की गई थी जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि प्रवेश परीक्षा अन्य परीक्षाओं के साथ क्लैश कर रही है. जिस पर कोर्ट ने कहा कि कुछ छात्रों की याचिका पर इसे टाला नहीं जा सकता है.
कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इन्कार किया
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा कि, “हम इस याचिका पर विचार नहीं करेंगे.हम अनिश्चितता नहीं चाहते हैं, परीक्षा जारी रहने दें.”
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राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने 3 सितंबर को बैंच को स्पष्ट किया था कि छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, इस तथ्य के बावजूद कि तब तक सीबीएसई के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे. एनटीए ने कहा था कि, "परिणाम की घोषणा न करने से छात्रों को परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा और परिणाम केवल काउंसलिंग के दौरान ही मांगे जाएंगे."
एडवोकेट सुमंत नुकाला द्वारा दायर याचिका में 12 सितंबर को नीट यूजी 2021 के सार्वजनिक नोटिस को "स्पष्ट रूप से मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में" स्थगित करने की मांग की गई थी. 3 सितंबर को एनटीए के वकील द्वारा किए गए सबमिशन पर सुनवाई करते हुए, बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से मौखिक रूप से कहा था कि, "आपकी शिकायत है कि अन्य परीक्षाएं शुरू होंगी और तब तक आपका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा. लेकिन दावा की गई राहत अनावश्यक है क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि आपको परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी.”
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