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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
UGC की रिवाइज्ड गाइडलाइन्स पर SC में सुनवाई, कोर्ट ने यूजीसी से कहा- कोरोना काल में कैसे लेंगे परीक्षा
यूजीसी द्वारा 6 जुलाई को जारी रिवाइज्ड गाइडलाइन्स पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने UGC से पूंछा कि बताइये आप कोरोना काल में कैसे लेंगे परीक्षा.
UGC Revised Guideline 2020: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा 6 जुलाई को जारी रिवाइज्ड गाइड लाइन के उस आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसमें विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के यूजी और पीजी के फाइनल ईयर की परीक्षा को सितंबर तक पूरा करवाने का आदेश दिया गया है. यूजीसी द्वारा जारी इस रिवाइज्ड गाइडलाइन्स पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग {यूजीसी} से कहा कि बताइये कोरोना महामारी के काल में परीक्षा कैसे करवाएंगे.
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल काउंसिल ने कहा है कि इस साल के नवंबर में कोरोना वायरस के संक्रमण का पीक सीजन हो सकता है. ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा कैसे करायेंगें? क्या स्टूडेंट्स को दिल्ली बुला सकेंगें? सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को बताने को कहा कि क्या एमसीक्यू, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन जैसे आदि विकल्प फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध है? अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की है.
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बतादें कि 31 स्टूडेंट्स ने यूजीसी (UGC) के 6 जुलाई के रिवाइज्ड गाइडलाइन्स को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की. इन याचिकाकर्ता स्टूडेंट्स में एक ऐसा स्टूडेंट्स है जो कोरोना से पीड़ित भी है. उसका कहना है कि फाइनल ईयर के अनेक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो खुद कोरोना संक्रमण के शिकार हैं या उनके परिवार का कोई सदस्य कोविड-19 की महामारी से पीड़ित है. ऐसे छात्रों को 30 सितंबर तक परीक्षा में शामिल होने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 में दिए अधिकारों का उल्लंघन है.
याचिकाकर्ता के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने दलील दी है कि जब सीबीएसई और अनेक राज्यों के बोर्डों द्वारा ली जाने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर इनके रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं, तो यूजी पीजी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की है.
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