(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
डिग्री पर बवाल! क्या कोई भी यूनिवर्सिटी में जाकर दूसरे शख्स की डिग्री निकाल सकता है?
University Degree: यूनिवर्सिटी से डिग्री निकालने का क्या तरीका होता है, क्या आपकी जगह कोई और ये डिग्री निकाल सकता है. और क्या ये आरटीआई के माध्यम से निकाली जा सकती है? जानते हैं इन सवालों के जवाब.
आजकल डिग्री को लेकर काफी बवाल चल रहा है. जहां कुछ नेताओं की डिग्री पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो कुछ की डिग्री की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं. ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या कोई भी किसी की भी यूनिवर्सिटी की डिग्री के बारे में जानकारी मांग सकता है. ये सूचना गोपनीय नहीं होती क्या और क्या आरटीआई के तहत किसी की भी एजुकेशनल क्वालीफिकेशन के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है? यूनिवर्सिटी डिग्री निकालने के लिए क्या तरीका फॉलो करना होता है. जानते हैं.
कैसे निकलती है डिग्री
यूनिवर्सिटी से डिग्री निकालने के लिए बकायदा इस संबंध में एप्लीकेशन देना होता है. हर यूनिवर्सिटी का एक तय फॉरमेट होता है जिसमें कैंडिडेट को अप्लाई करना होता है. इसके साथ ही उसे आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लगाने होते हैं. यूनिवर्सिटी पहले इस बात को लेकर एश्योर होती है कि डिग्री की मांग सही जगह से की जा रही है या नहीं. इस काम के लिए कैंडिडेट फिजिकली प्रेजेंट रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है.
कई बार ऐसा न होने पर कैंडिडेट सभी आईडी प्रूफ के साथ एप्लीकेशन भरकर और अथॉरिटी लेटर किसी और के देकर भी डिग्री निकाल सकता है. हालांकि इसमें हर यूनिवर्सिटी का नियम अलग होता है. कहीं ये तरीका काम आ जाता है तो कई जगह यूनिवर्सिटी मना कर देती है. कई बार कैंडिडेट को वैरीफिकेशन कॉल भी किया जाता है.
क्या किसी और की डिग्री निकाल सकते हैं
आरटीआई एक्ट के तहत भी किसी और की डिग्री नहीं निकाली जा सकती. आरटीआई एक्ट सेक्शन 8 (1) (j) के तहत किसी के भी एजुकेशनल रिकॉर्ड जैसे रोल नंबर, मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट या इनकी फोटोकॉपी की जानकारी देने की छूट नहीं है. ये रिकॉर्ड गोपनीय माने जाते हैं और यूनिवर्सिटीज को पूरा अधिकार है कि वे ये जानकारी किसी को न दें.
मार्कशीट की सत्यता परख सकते हैं
किसी की डिग्री की सत्यता परखने के लिए जरूर यूनिवर्सिटी से संपर्क किया जा सकता है. इस केस में आप संबंधित व्यक्ति के सर्टिफिकेट की कॉपी लगाकर आरटीआई के तहत यूनिवर्सिटी से ये पूछ सकते हैं कि क्या ये डिग्री उनके द्वारा इश्यू की गई है. आरटीआई एप्लीकेंट्स को ये जानकारी यूनिवर्सिटी को देनी होती है. इसके साथ ही दूसरे ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स के बारे में भी पूछताछ की जा सकती है. कुल मिलाकर डिग्री सही है या नहीं ये जांचा जा सकता है लेकिन बिना संबंधित व्यक्ति की आज्ञा के उसकी डिग्री न निकलवायी जा सकती है और न ही उसके एजुकेशनल रिकॉर्ड के बारे में पता किया जा सकता है.
आरटीआई से करवा सकते हैं डिग्री वैरीफाई
आप चाहें तो आरटीआई से मार्कशीट या बैकडेट की डिग्री वैरीफाई करवा सकते हैं. आरटीआई एक्ट ऑनलाइन की मदद से आरटीआई गुरु के द्वारा ये काम किया जा सकता है. सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं. इसके अलावा कैंडिडेट की कर्मशियल प्रॉपर्टी, ट्रेड सीक्रेट, इटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आदि के बारे में जानकारी हासिल नहीं की जा सकती.
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