University Grants Commission News: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षण संस्थानों (Higher Educational Institutions) द्वारा पालन किए जाने वाले कोविड-उपयुक्त व्यवहार के संबंध में एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है. अधिसूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (Website) ugc.ac.in पर उपलब्ध कराई गई है.
UGC ने नोटिस जारी किए हैं, जिसमें शैक्षणिक संस्थान को COVID- उपयुक्त उपायों का पालन करने की सूचना दी गई है. कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक कैलेंडर, परीक्षाओं, संस्थानों को फिर से खोलने के संबंध में कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अलावा, कोविड -19 महामारी के साथ-साथ उसके बाद के लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान परीक्षा के संचालन के संबंध में कई मानक संचालन प्रक्रिया या SOP जारी की गई.
आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने अनुरोध किया है कि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सख्त कोविड -19 से जुड़े दिशा-निर्देशों (Guidelines) का पालन किया जाना चाहिए. इस प्रकार, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में हर समय और स्थानों पर कोविड-19 (Covid-19) उपयुक्त व्यवहार का पालन होना चाहिए.
कोविड-19 से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन जरूरी
अधिसूचना में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों (Educational Institutions) को सख्त कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है. जैसे कि मास्क पहनना (Use of Mask), सामाजिक दूरी बनाए रखना (Social Distancing), हैंड सैनिटाइज़र (Hand Sanitizer) का उपयोग करना आदि. आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों से शारीरिक कक्षाओं के संचालन, परिसर खोलने के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए कहा है.
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