UGC Guidelines for Reopening All Universities & Colleges 2020: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने COVID-19 महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया के तहत, देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइन्स जारी किए हैं. इसी के साथ यूजीसी ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में भौतिक कक्षाएं चलाने के लिए राज्य सरकारें फैसला लेंगी. वहीँ केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में भौतिक कक्षाएं शुरू करने के लिए संस्थानों को खोलने पर फैसला संस्थान के प्रमुख करेंगें. इस दिशानिर्देश के मुताबिक़ विश्वविद्यालय और कॉलेज के कैंपस चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकते हैं.
गाइडलाइन की मुख्य बातें यहां से पढ़े
- संस्थानों के प्रमुखों को उन स्टूडेंट्स, जो यात्रा प्रतिबंधो या वीजा संबंधी मुद्दे को लेकर कोर्सेस में भौतिक रूप से शामिल नहीं हो पा रहें हैं, के लिए योजना तैयार रखना चाहिए.
- ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें कोरोना संक्रमण के लक्षण हैं. उन्हें संस्थान के कैंपस में रहने वा विश्वविद्याल/ कॉलेज के होस्टल में रहने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी.
- कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और उन्हें मास्क पहना तथा 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा.
- जो विश्वविद्यालय और कॉलेज कन्टेनमेंट जोन से बाहर हैं उन्हें ही खोलें की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
- कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले शिक्षको और स्टूडेंट्स को संस्थान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी.
- स्टूडेंट्स और स्टाफ को भी सलाह दी जाती है कि वे कन्टेनमेंट जोन में न जाएं. फैकल्टी, स्टाफ और विद्यार्थियों को आयोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.
- किसी भी संस्थान में स्टूडेंट्स की उपस्थिति 50 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए.
आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के चलते करीब -करीब सभी शैक्षणिक संस्थान 16 मार्च 2020 से ही बंद हैं. कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी.
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