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Arvind Kejriwal: अभिषेक मनु सिंघवी ने निभाया केजरीवाल से किया वादा! CM की जमानत पर सामने आई ये अपडेट

Delhi High Court: अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.

Delhi High Court: दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी के बाद अब सीबीआई ने शिकंजा कसा है. इस दौरान अरविंद केजरीवाल की जमानत पर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि वह भ्रष्टाचार मामले में जल्द ही नियमित जमानत याचिका दायर करेंगे. दरअसल, अभिषेक मनु सिंघवी ने आज यानी बुधवार को सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर कर दी है.

वहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने कल यानि कि मंगलवार (2 जुलाई) को इसकी सूचना दिल्ली हाई कोर्ट को दी थी. इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाीकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की है. अरविंद केजवाल की एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में पड़ी हुई है. फिलहाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी उस याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी और जांच एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने दी है.

जानिए सिंघवी ने कोर्ट में क्या दीं दलीलें?

दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जल्द ही नियमित जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे. वहीं, हाईकोर्ट ने सीबीआई से मुख्यमंत्री अरविंद की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने शराब पॉलिसी ‘घोटाले’ से जुड़ें भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.

अब 17 जुलाई को होगी सुनवाई

इस दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केंद्रीय सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई प्रत्युत्तर हो तो केजरीवाल के वकील दो दिन के भीतर उसे दाखिल कर सकते हैं. वहीं, अब हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के वकील सिंघवी की दलीलें सुनने के लिए मामले को 17 जुलाई की तारीख दी है.

जानिए सीएम केजरीवाल कब हुए गिरफ्तार?

बता दें कि, दिल्ली शराब पालिसी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के अंतरिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया गया था. उन्हें 21 दिनों के लिए जमानत दिया गया था. जबकि, 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल पहुंचकर सरेंडर कर दिया ​था. 

उसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 24 जून को  जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन ईडी ने अगले ही दिन दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी. इस बीच 26 जून को सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार कर लिया.

ये भी पढ़ें: 'पिछली घटनाओं से नहीं लिया कोई सबक', हाथरस सत्संग हादसे को लेकर जनहित याचिका में प्रशासन पर उठाए गए गंभीर सवाल

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