नई दिल्लीः नमो टीवी के संबंध में चुनाव आयोग के नोटिस के बाद समझा जाता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि यह डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा शुरू किया गया एक विज्ञापन प्लेटफॉर्म है जिसके लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं.


एक सूत्र के मुताबिक मंत्रालय ने यह भी कहा कि नमो टीवी नियमित चैनल नहीं है और यह स्वीकृत चैनलों की आधिकारिक सूची में नहीं आता.


सूत्र के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चुनाव आयोग से कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार इस तरह के विज्ञापन प्लेटफॉर्म चलाने के लिए उससे किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है.


आयोग ने मंगलवार को नोटिस जारी कर मंत्रालय से नमो टीवी रिपोर्ट मांगी थी.


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