Exit Poll 2023: इन देशों में एग्जिट पोल पर है प्रतिबंध, न्यूज चैनल नहीं बता सकते चुनाव रिजल्ट का अनुमान
Assembly Election 2023: भारत में मतदान के बाद लोगों को एग्जिट पोल का इंतजार बेसब्री से रहता है. एग्जिट पोल कई और देशों में भी मशहूर है, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश भी हैं जहां इस पर प्रतिबंधित है.
Exit Poll in Other Country: तेलंगाना में गुरुवार (30 नवंबर) को मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल का प्रसारण और प्रकाशन होने लगा. इन एग्जिट पोल के नतीजों के जरिये पांच राज्यों (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम) के चुनाव परिणामों की तस्वीर खींचने की कोशिश की जा रही है. राजनीतिक एक्सपर्ट इस पर समीक्षा कर रहे हैं.
कुछ साल पहले तक एग्जिट पोल के नतीजे चुनाव के दौरान ही आने लगते थे, लेकिन इससे नतीजे प्रभावित होने की कई शिकायतें मिलीं तो चुनाव आयोग ने इनके प्रसारण को लेकर काफी कड़े नियम बना दिए. चुनाव के दौरान इनके प्रसारण पर रोक लगा दी गई. अब वोटिंग खत्म होने के बाद ही इसका प्रसारण किया जा सकता है. पर दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जहां एग्जिट पोल का प्रसारण पूरी तरह से प्रतिबंधित है.
इन देशों में एग्जिट पोल को लेकर नियम
यूरोप के 16 देशों में एग्जिट पोल की रिपोर्टिंग प्रतिबंधित है. ये प्रतिबंध वोटिंग डे 24 घंटे पहले से लेकर एक महीने पहले तक रहता हैं.
- सिंगापुर में एग्जिट पोल पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इस देश में चुनावों को किसी भी तरह से प्रभावित करना अपराध माना जाता है.
- बुल्गारिया में भी एग्जिट पोल पर सख्ती है. यहां चुनाव के दिन एग्जिट पोल के नतीजे जारी करना गैरकानूनी है.
- जर्मनी में मतदान से पहले एग्जिट पोल्स दिखाना गैरकानूनी है. इस तरह नियम तोड़कर इसका प्रसारण अवैध माना जाता है.
- बात अमेरिका की करें तो अब यहां भी चुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर रोक लागते हैं. हालांकि न्यूज चैनल और संस्थाएं ओपिनियन पोल्स कभी भी दिखा सकती हैं. एग्जिट पोल का प्रसारण मतदान पूरी तरह खत्म होने के बाद ही दिखाने का नियम है.
- इसके अलावा इटली, स्लोवाकिया और लक्जमबर्ग में किसी भी तरह के ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल को चुनाव से 7 दिन पहले प्रतिबंधित कर दिया जाता है. इस दौरान इनका प्रसार गैरकानूनी माना जाता है.
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