Assembly Election 2023 News: मिजोरम और छत्तीसगढ़ के लोग कल (7 नवंबर) मतदान के लिए तैयार हैं. वोटिंग पर्सेंटेज बेहतर करने के लिए चुनाव आयोग तमाम कोशिशें कर रहा है. पोलिंग बूथों पर मतदाताओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके मद्देनजर बूथ पर कई तरह के इंतजाम भी किए गए हैं. इसके अलावा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है.


पर वोटिंग वाले दिन कई मतदाता सिर्फ इसलिए वोट डालने नहीं जाते या वोट नहीं डाल पाते क्योंकि उनके पास वोटर आई कार्ड नहीं होता है. अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है और वोटर आईडी नहीं है तो भी आप मत डाल सकते हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं वोटर आइडी के अलावा अन्य 12 ऐसे दस्तावेजों के बारे में जिन्हें दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं. चुनाव आयोग की तरफ से इन 12 डॉक्युमेंट्स को मान्यता दी गई है.


इन डॉक्युमेंट्स को दिखाकर डाल सकते हैं वोट



  • अगर आपका वोटर आई कार्ड खो गया है, लेकिन वोटर लिस्ट में है तो आप वोटिंग के लिए अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड दिखा सकते हैं.

  • आप चाहें तो मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं.

  • अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो भी आप इसे दिखाकर वोट डाल सकते हैं.

  • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए आईकार्ड को भी दिखा सकते हैं.

  • इसके अलावा आप पोलिंग बूथ पर फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र को दिखाकर बी मतदान कर सकते हैं.

  • बैंकों/डाकघरों की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक भी मतदान के लिए मान्य है.

  • एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड भी वैलिड होगा.

  • सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों की ओर से जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआइडी) कार्ड का उपयोग कर सकते हैं.


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