Assembly Election 2023: क्या किसी दूसरे राज्य का शख्स विधानसभा चुनाव लड़ सकता है, जानिए क्या कहता है नियम
Election News: भारत में चुनाव लड़ने के लिए कुछ नियम और कानून भी हैं, जिनका पालन कराते हुए ही चुनाव लड़ना होता है. बात अगर विधानसभा चुनाव की करें तो इसके कुछ नियम लोकसभा चुनाव से अलग होते हैं.
Assembly Elections 2023 News: पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सभी दलों के प्रत्याशी नॉमिनेशन करने में व्यस्त हैं. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि राजस्थान और तेलंगाना में अब भी नमांकन में समय बचा है.
टिकट वितरण से लेकर नामांकन तक कई बार आप दूसरे नेताओं या लोगों से सुनते होंगे कि उक्त उम्मीदवार बाहरी है. बाहरी से उनका मतलब ऐसे नेता या उम्मीदवार से होता है जो उस क्षेत्र का या उस राज्य का न हो. अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या किसी दूसरे राज्य का निवासी किसी और राज्य में जाकर चुनाव लड़ सकता है. आइए जानते हैं क्या है इसे लेकर नियम.
वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी
विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी भी प्रत्याशी के लिए उस प्रदेश का निवासी होना जरूरी है. दूसरे राज्य का निवासी किसी और राज्य में विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है और उसके पास वोटर आईडी भी उत्तर प्रदेश का ही है तो वह मध्य प्रदेश में विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता. चुनाव लड़ने के लिए उसका नाम प्रदेश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए.
विधायक का चुनाव लड़ने के लिए ये योग्यताएं जरूरी
- विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के पास भारत की नागरिकता का होना जरूरी है.
- विधायक का चुनाव वही लड़ सकता है जिसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो. इससे कम उम्र वाले यह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.
- अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है तो वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकता. इस चुनाव के लिए उसका मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है.
- उम्मीदवार के खिलाफ किसी प्रकार का कोई आपराधिक केस दर्ज न हो.
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