Assembly Elections 2023 News: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब राजस्थान और तेलंगाना में अलग-अलग दलों के प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार अपना-अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा करेंगे. इस दौरान उन्हें कई तरह की कागजी प्रक्रिया पूरी करनी होगी.


कागजी प्रक्रिया में छोटी से भी कमी रहने से उनका नामांकन पत्र रद्द हो सकता है और वह चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किसी राज्य में चुनावी उम्मीदवार बनने के लिए क्या-क्या शर्ते होती हैं और कैसे आप भी चुनाव लड़ सकते हैं.


ये है सबसे पहली शर्त


अगर आप किसी राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहली शर्त ये होगी कि आप उस राज्य के नागरिक हों. यानी आपका नाम वहां के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए. उदाहरण के लिए अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपके पास वोटर आईडी भी मध्य प्रदेश का ही है तो आप छत्तीसगढ़ में विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकते.


अन्य योग्यताएं जो जरूरी हैं


वोटर लिस्ट में नाम के अलावा आपकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते. आपके खिलाफ किसी प्रकार का कोई आपराधिक केस दर्ज न हो, आप दिवालिया न हों.


ये दस्तावेज हैं जरूरी


ऊपर की योग्यताएं पूरी करने के बाद आपको कुछ डॉक्युमेंट्स संबंधी जरूरत भी पूरी करनी होगी. चुनाव लड़ने के दौरान इनकी जरूरत पड़ती है. उम्मीदवार को चुनाव आयोग की तरफ से तय की गई प्रक्रिया के तहत कई फॉर्म भरने होते हैं. आपको इनमें अपनी संपत्ति से लेकर एजुकेशन, एड्रेस, कोर्ट केस आदि की जानकारी देनी होती है.


नॉमिनेशन फॉर्म के साथ कई तरह के कागज भी जमा होते हैं. जैसे प्रत्याशी का निजी पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, आयु, संपत्ति (जिन-जिन की जानकारी दी गई है), कोर्ट केस से जुड़े सभी दस्तावेज. अगर आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको पार्टी के सिंबल अलॉटमेंट से जुड़े सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा.


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