(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Assembly Election 2023: भारत में किन परिस्थितियों में टल जाता है चुनाव? यहां जानिए इलेक्शन रद्द होने से जुड़े सारे नियम
Assembly Election: भारत में चुनाव आयोग के पास निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है. वह इसके लिए उचित तारीख की भी घोषणा करता है. यहां चुनाव को लेकर नियम भी बने हैं.
Assembly Election 2023 News: इन दिनों पांच राज्यों (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में इस महीने होने वाले चुनाव को लेकर गहमागहमी है. सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. इसी दिन छत्तीसगढ़ में पहले चरण के तहत 20 सीटों के लिए मतदान होगा. दोनों ही राज्यों में शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.
इन पांच राज्यों के चुनाव के बाद अगले साल लोकसभा चुनाव और 6 अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे. चुनावों के दौरान कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या चुनाव अचानक कैंसिल हो सकता है. अगर हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में होता है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में भारत में चुनाव कैंसिल होता है.
किसी प्रत्याशी की मौत होने पर
भारत में किसी भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में चुनाव रद्द एक ही परिस्थिति में होता है. अगर नामांकन के बाद और मतदान वाली तारीख तक किसी भी विधानसभा या संसदीय सीट पर राष्ट्रीय और लोकल पार्टी के उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो इस परिस्थिति में चुनाव रद्द हो जाता है. पहले निर्दलीय प्रत्याशियों की मौत होने पर भी ऐसा होता था, लेकिन बाद में इस नियम में बदलाव करते हुए यह तय किया गया था कि अगर किसी भी रजिस्टर्ड पार्टी के प्रत्याशी की चुनाव के दौरान मौत होती है तो इलेक्शन को रद्द किया जाएगा.
चुनाव रद्द होने के बाद क्या?
अगर प्रत्याशी की मौत की वजह से किसी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में चुनाव स्थगित हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वहां पांच साल तक चुनाव नहीं होगा. चुनाव आयोग कुछ समय बाद उस सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है और फिर उस सीट पर अलग से मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाती है.
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