Chhattisgarh Election 2023: छत्तीसगढ़ में पिछले चार विधानसभा चुनावों में 2,100 से अधिक उम्मीदवारों की जमानत राशि हो चुकी है जब्त
Election News: विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को सुरक्षा के रूप में 10,000 और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करनी होती है. तय वोट न मिलने पर यही जब्त होती है.
Chhattisgarh Election 2023 News: मिजोरम के 174 और छत्तीसगढ़ के 223 प्रत्याशियों की किस्मत आज (7 नवंबर) ईवीएम में कैद हो जाएगी. इसके बाद इन सभी को 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों का इंतजार रहेगा. इनमें से कोई जीतेगा तो किसी को हार मिलेगी. कई ऐसे होंगे जिनकी जमानत जब्त होगी. हर चुनाव के नतीजों के बाद आप सुनते होंगे कि उक्त उम्मीदवार जमानत भी नहीं बचा पाया.
इस बार कितने प्रत्याशी अपनी जमानत बचा पाएंगे ये तो अब तीन दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले तीन चुनावों की बात करें तो हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं. निर्वाचन आयोग के अनुसार, छत्तीसगढ़ में पिछले चार विधानसभा चुनावों में 2,100 से अधिक उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए हैं. भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने इन प्रत्याशियों की करीब 2.10 करोड़ रुपये से अधिक की जमानत राशि जब्त की है.
निर्दलीय प्रत्याशियों की सबसे ज्यादा जमानत जब्त
आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा जमानत जब्त निर्दलीय उम्मीदवारों की ही हुई है. करीब 1,400 निर्दलीय प्रत्याशी इन चार चुनावों में अपनी जमानत राशि नहीं बचा पाए हैं. वहीं क्षेत्रीय दलों से जुड़े 700 प्रत्य़ाशियों ने भी अपनी जमानत राशि गंवाई है. जमानत गंवाने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या कुल स्वतंत्र प्रत्याशियों की 98 प्रतिशत है. पिछले चार चुनावों में सिर्फ विमल चोपड़ा ही महासमुंद विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में जीत हासिल कर सके हैं.
क्या है जमानत राशि और कब होती है जब्त?
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34(1)(ए) के अनुसार, विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को सुरक्षा के रूप में 10,000 रुपये और लोकसभा चुनाव के लिए 25,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करनी होती है. इस जमानत राशि को बचाने के लिए प्रत्याशी को निर्वाचन क्षेत्र में मताधिकार के कुल वैध वोटों का छठा हिस्सा हासिल करना होता है. अगर इससे कम वोट होते हैं तो जमानत राशि जब्त हो जाती है. उदाहरण के लिए यदि किसी विधानसभा सीट पर 100,000 वोट डाले गए तो जमानत राशि जमा बचाने के लिए एक उम्मीदवार को 16,666 से अधिक वैध वोट हासिल करने होंगे.
ये भी पढ़ें