नई दिल्ली: नमो टीवी को लेकर चुनाव आयोग आयोग ने बड़ा आदेश दिया है. आयोग ने कहा है कि नमो टीवी पर बिना अनुमति चलाए जा रहे कार्यक्रम तुरंत बंद हों. राजनीतिक विज्ञापनों और राजनीतिक कार्यक्रमों को चलाने से पहले अनुमति जरूरी होगी. इसके साथ ही आयोग ने कहा कि अगर कोई ऐसा कार्यक्रम जिससे किसी नेता को फायदा पहुंचता है, उसे बिना अनुमति के चलाया गया तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा.
चुनाव आयोग ने माना है कि नमो टीवी पर जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं वह एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं. लिहाजा यह चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत आता है. ऐसे में आचार संहिता की निगरानी करने वाली कमिटी की अनुमति के बिना उस पर इस तरह के कार्यक्रम नहीं दिखाए जा सकते.
नमो टीवी DTH सेवा प्रदाताओं की ओर से शुरू किया गया विज्ञापन प्लेटफॉर्म- IB मिनिस्ट्री
नमो टीवी को चुनाव आयोग को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा बताया था ति यह डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा शुरू किया गया एक विज्ञापन प्लेटफॉर्म है जिसके लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं. एक सूत्र के मुताबिक मंत्रालय ने यह भी कहा कि नमो टीवी नियमित चैनल नहीं है और यह स्वीकृत चैनलों की आधिकारिक सूची में नहीं आता. आयोग ने मंगलवार को नोटिस जारी कर मंत्रालय से नमो टीवी रिपोर्ट मांगी थी.
पीएम ने नमो टीवी के सवाल पर क्या कहा?
एबीपी न्यूज़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नमो टीवी को लेकर सवाल पूछा था. इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि चला रहे हैं कुछ लोग.. मैं देख नहीं पाया हूं अभी.. मैं देख नहीं पाया हूं.. मुझे समय नहीं मिलता है इतना.