FIR दर्ज होने के बाद CM भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा- BJP पर कार्रवाई क्यों नहीं?
CM Bhupesh Baghel On Election Commission, UP Election 2022: छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव प्रसार कैसे करना है, इसका डेमो चुनाव आयोग को देना चाहिए. फिर हम इसे बिल्कुल वैसा ही करेंगे.
CM Bhupesh Baghel On Election Commission, UP Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections 2022 ) के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ नोएडा में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है. इन पर निर्वाचन आयोग (Election Commission) की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन (Covid guideline) का उल्लंघन करने का आरोप है. FIR दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं.
छत्तीसगढ़ के मुख्मयमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, "चुनाव प्रसार कैसे करना है, इसका डेमो चुनाव आयोग को देना चाहिए. फिर हम इसे बिल्कुल वैसा ही करेंगे. बीजेपी अमरोहा में पांच दिन से डोर-टू-डोर प्रचार कर रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? मैंने सिर्फ कल प्रचार किया. चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए."
चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे- सीएम बघेल
उन्होंने कहा, "एफआईआर सिर्फ मेरे खिलाफ ही क्यों? चुनाव प्रचार ऐसे कैसे चलेगा? अमरोहा में बीजेपी के चुनाव प्रचार के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? चुनाव आयोग का पक्षपात शुरू में ही दिखता है. मैं फिर उत्तर प्रदेश जाऊंगा, अगर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे?"
कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए चुनाव प्रचार
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को सोरखा गांव के साथ ही अन्य स्थानों पर नोएडा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे. इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में समर्थक भी थे. चुनाव आयोग की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक, डोर-टू-डोर प्रचार में पांच लोग से ज्यादा नहीं जा सकते.
मामले पर संज्ञान लेते हुए सेक्टर-113 थाने में दादरी के उपजिलाधिकारी ने दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है. एफआईआर में कहा गया है कि गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू होने के चलते एक जगह पर पांच या इससे ज्यादा लोग नहीं जुट सकते. क्राइम नंबर 29/22 188, 269, 270, 3 महामारी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है.
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