Gujarat Assembly Election 2022: AIMIM समेत इन पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने वाली याचिका पर EC ने SC से क्या कहा ?
Gujarat Assembly Polls 2022: सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर ईसीआई के विचार मांगे थे जिसमें तर्क दिया गया था कि धर्म से संबंधित नाम और प्रतीकों का उपयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) का उल्लंघन है.
Gujarat Assembly Polls 2022: भारत के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) जैसी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है, जिन्होंने मुख्य रूप से पार्टी के नाम में धर्म - मुस्लिम - का इस्तेमाल किया है. आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि ये पार्टियां 2005 से पहले पंजीकृत थीं, जिसके बाद ईसीआई ने फैसला किया था कि धार्मिक नामों या प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए और पार्टियों को पंजीकृत नहीं किया जायेगा.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर ईसीआई के विचार मांगे थे जिसमें तर्क दिया गया था कि धर्म से संबंधित नाम और प्रतीकों का उपयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) का उल्लंघन है.
ईसीआई ने कहा कि उसके पास किसी पार्टी को डी-रजिस्टर करने की शक्ति नहीं है और इस संबंध में फैसला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया है. दरअसल शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी, जो हाल ही में जीतेंद्र त्यागी में बन हुए हैं, उनके द्वारा दायर याचिका पर SC सुनवाई कर रहा था. जीतेंद्र त्यागी ने याचिका में यह लिखा है कि ऐसी पार्टियों को इलेक्शन लड़ने से रोका जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में रिजवी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि आयोग ने वर्ष 2005 में एक नीतिगत निर्णय लिया था जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि धार्मिक नाम या अर्थ रखने वाले राजनीतिक दलों को आरपी अधिनियम की धारा 29 ए के तहत पंजीकृत नहीं किया जाएगा. तब से, ऐसे नामों वाले किसी भी राजनीतिक दल को पंजीकृत नहीं किया जा रहा है. तत्काल याचिकाओं में उल्लिखित कुछ राजनीतिक दलों जैसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस निर्णय के पहले ही पंजीकृत कर लिया था.
मई 2014 में भी चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया था जिसमें यह तय किया गया था की जो पार्टी किसी धार्मिक नामों या प्रतीकों का इस्तेमाल करती है उसको पंजीकृत नहीं किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस याचिका में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नोटिस जारी कर दिया है.