साल के अंत में पांच राज्यों- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं. 7 नवंबर से 30 नवंबर तक अलग-अलग राज्यों में मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी. 3 दिसंबर को ही चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे. चुनावों को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई हैं. तो वहीं लोगों में चुनावों को लेकर काफी उत्साह है. वोट डालना हर नागरिक का हक है. 18 साल के हर नागरिक को अपने इस हक का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आप वोट तभी डाल सकते हैं जब वोटिंग लिस्ट में आपका नाम मौजूद हो.


चुनाव से पहले हर वोटर को वोटिंग लिस्ट एक बार जरूर चेक करनी चाहिए कि उनका नाम लिस्ट में मौजूद है या नहीं. जिस भी वोटर का नाम लिस्ट में नहीं होगा वह वोट नहीं डाल पाएगा. आइए जानते हैं कि घर बैठे कैसे वोटर लिस्ट में अपना नाम सर्च करें-


ऑनलाइन कैसे चेक करें अपना नाम
वोटिंग लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आधिकारीक वेबसाइट पर electoralsearch.eci.gov.in पर जाएं. इसमें दो विकल्प दिए जाएंगे. एक विकल्प में डिटेल्स के जरिए सर्च करने का ऑप्शन होगा और दूसरे विकल्प में पहचान पत्र की मदद से सर्च करने का विकल्प होगा. डिटेल्स की मदद से सर्च करने के लिए वोटर को अपना नाम, आयु, जेंडर बताना होगा. साथ में रिश्तेदार का नाम और जेंडर भी बताना होगा. इसके बाद अपना जिला और निर्वाचन क्षेत्र सेलेक्ट करके कैपचा कोड दर्ज करें. अब वोटर लिस्ट ओपन हो जाएगी. पहचान पत्र के जरिए सर्च करने के लिए EPIC नंबर और राज्य सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद पता चल जाएगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं. वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने के दोनों ऑप्शन electoralsearch.eci.gov.in पर विजिट करने पर ऊपर की तरफ नजर आएंगे और जो भी तरीका पसंद हो उस पर क्लिक कर सकते हैं.


ऑफलाइन कैसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम
वोटर लिस्ट में ऑफलाइन भी अपना नाम चेक कर सकते हैं. इसके लिए 9211728082 या 1950 पर एसएमएस करना होगा. EPIC लिखकर वोटर आईडी नंबर दर्ज करके इन नंबर पर एसएमएस भेजना होगा. एसएमएस अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भेजना होगा. इसके बाद एक मैसेज रिसीव होगा, जिसमें पोलिंग नंबर और वोटर का नाम लिखा होगा. अगर किसी का नाम वोटिंग लिस्ट में मौजूद नहीं है तो कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी.


वोटर लिस्ट में नाम न हों तो कैस करवाएं दर्ज
अगर वोटर लिस्ट में किसी का नाम मौजूद नहीं है तो मतदान करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए www.nvsp.in पर विजिट करें. रजिस्ट्रोशन के लिए जरूरी है कि 1 जनवरी को आपकी आयु 18 साल हो. जिस क्षेत्र में रजिस्ट्रोशन करवाना चाहते हैं, वहां का निवासी होना जरूरी है. 


वोटर लिस्ट के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें
ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेश अधिकारी या बूथ स्तर के अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें. रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 भरना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज डाक द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को भेजना होगा या दस्तावेज मतदान क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारी सौंपें. मदद के लिए1950 पर कॉल कर सकते हैं.


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