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वोटर आई कार्ड बनवाना या अपडेट करवाना, एक क्लिक में सारे काम, जानें कैसे?
आज भी कई लोग ऐसे लोग ऐसे हैं जिन्हें वोटर आई कार्ड बनवाने या इसे अपडेट करवाने की जानकारी नहीं है. हम आपकी इसी समस्या का हल लेकर आए हैं, तो अगर आप नया वोटर कार्ड बनवाना है या वोटर कार्ड अपडेट करवाना है तो नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो करें...
नई दिल्ली: देश में आम चुनाव में तीन महीने से भी कम का वक्त बचा है. चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार चुनाव में करीब 90 करोड़ लोग शामिल होंगे. इनमें 25 करोड़ की उम्र 24 साल से कम है. यानी देश की एक बड़ी आबादी अगले पांच साल के भविष्य पर मुहर लगाने को तैयार है. चुनाव को लेकर भारत में उत्साह किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होता, सही मायने में देखें चुनाव ही भारत के लोकतंत्र का असली त्योहार है.
लोकतंत्र के इस त्योहार में शरीक होने के लिए आसान शब्दों में कहें तो चुनाव में वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में नाम और वोटर आईकार्ड होना जरूरी है. अगर आप की उम्र 18 साल से ऊपर है और आप भारत के नागरिक हैं तो आप वोटर आईकार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं. तकनीक के साथ-साथ चुनाव आयोग ने भी अपने काम को अपडेट किया है.
अब वोटर आईकार्ड बनवाना और उसमें कोई बदलवा या अपडेट करना बहुत आसान हो गया है. इसके बावजूद अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इसकी पूरी या सही जानकारी नहीं है. हम आपकी इसी समस्या का हल लेकर आए हैं, तो अगर आप नया वोटर कार्ड बनवाना है या वोटर कार्ड अपडेट करवाना है तो नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो करें...
ऑनलाइन नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए
- -राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट https://www.nvsp.in/ पर जाएं.
- -यहां नए वोटर के लिए रजिस्ट्रेशन वाला विकल्प चुनें, इस पर क्लिक करते ही फॉर्म 6 खुल जाएगा.
- -वोटर आईकार्ड बेहद जरूरी और संवेदनशील दस्तावेज है, इसलिए फॉर्म को बेहद सावधानी से भरें.
- -गलत जानकारी के जरिए चुनाव आयोग को भ्रमित करने पर आपको सजा भी हो सकती है.
- -इस फॉर्म में साथ आपको अपनी एक रंगीन फोटो, सफेद बैक ग्राउंड के साथ अपलोड करनी होगी.
- -इस फॉर्म में आपको पहचान और पते के दस्वावेज की एक-एक स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी.
- -इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, दसवीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, फोन/पानी/बिजली/गैस का बिल और इनकम टैक्स का फॉर्म 16 शामिल हैं.
- -इस फॉर्म में दी गई जानकारी में आप 15 दिनों तक बदलाव भी कर सकते हैं.
- -सारी जानकारी देने के बाद चुनाव आयोग की ओर से बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) आपके घर अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आएगा.
- -बीएलओ सभी अपलोड किए घए दस्तावेजों को हार्ड कॉपी से वेरीफाई करेगा.
- -यह प्रक्रिया पूरी होने के एक महीने के अंदर आपका वोटर आईकार्ड डाक के जरिए आपके घर पहुंच जाएगा.
- -राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट https://www.nvsp.in/ पर जाएं.
- -यहां Correction of entries in electoral roll वाला विकल्प चुनें, इस पर क्लिक करते ही फॉर्म 8 खुल जाएगा.
- -इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी को सावधानी पूर्वक भरें.
- -इसके बाद आप अपने वोटर कार्ड में जो भी गलती सुधरवाना चाहते हैं उस बॉक्स को टिक कर दें.
- -आप जिस भी विकल्प पर टिक करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा.
- -यहां पर आप बदलाव कर सकते हैं या ज़रूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं.
- -इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर दें.
- -इसके बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें, आपको आपकी जनकारी ईमेल पर मिल जाएगी.
- -आप अपने आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन भी जान सकते हैं.
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