Lok Sabha Election 2019: अब तक नहीं बना वोटर आईडी कार्ड तो जानिए कैसे अभी बनेगा
लोकसभा चुनाव 2019 में करना चाहते हैं वोट और अभी तक नहीं बना है वोटर आइडी कार्ड तो जानिए कैसे बना सकते हैं.
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने रविवार को 17वीं लोकसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी. 17वीं लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरु होगा और एक महीने से अधिक समय तक चलेगा. आयोग ने लोकसभा और चार राज्यों- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है. इसके तहत सात चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले मतदान के बाद 23 मई को मतगणना होगी.
ऐसे में जब लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की तैयारी शुरू हो गई है तो देश की जनता भी अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए उत्साहित है. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रविवार को कहा कि इस बार 90 करोड़ लोग मतदान करेंगे. इस बार 8 करोड़ 43 लाख नए मतदाता जुड़ेगे. साथ ही इस बार के लोकसभा चुनाव में डेढ़ करोड़ वोटर 18 से 19 साल की उम्र के हैं जो पहली बार वोट डालेंगे. 282 सीटों पर हार जीत फर्स्ट टाइम वोटर तय करेंगे. इन 282 सीटों में से 217 सीटें 12 बड़े राज्यों की हैं. ऐसे में फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार एक बड़ा फैक्टर है. तभी हर राजनीतिक दल पहली बार वोट करने वाले मतदाताओें से अपील कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डाले.
अगर नहीं बना वोटर आइडी कार्ड तो क्या करें
जिनकी उम्र 18 साल से उपर हैं लेकिन उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, उन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है. वह चुनाव आयोग की वेबसाइट से अपना मतदाता पत्र अभी भी बना सकते हैं. भारत निर्वाचन आयोग 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रदान करता है. यहां एक भारतीय नागरिक खुद को मतदाता के रूप में नामांकित कर सकता है. वह राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर फॉर्म 6 ऑनलाइन भर सकता है.
कौन भर सकता है मतदाता के रूप में अपना नामांकन
- जो भारतीय नागरिक हैं
- जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है
- आप उस निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं, जहां के आप वोटर बनना चाहते हैं.
अगर आप उपरोक्त मानदंडों को पूरा करते हैं तो ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए nvsp.in पर जाएं.
वोटर आइडी कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया का समझे
- मतदाताओं को EC के बेवसाइट पर जाकर फॉर्म 6 भरना होगा. यह फॉर्म-फर्स्ट-टाइम वोटर्स के लिए भी है. साथ ही जो दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए हैं उनके लिए भी है.
- एनआरआई वोटर को फॉर्म 6 ए भरना होगा.
- नाम, फोटो, आयु, ईपीआईसी नंबर, पता, जन्मतिथि, रिश्तेदार का नाम, लिंग आदि में किसी भी बदलाव के लिए फॉर्म 8 भरें.
उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक मतदाता सूची को लगातार अपडेट किया जाता है. इसलिए आपके पास अभी भी मौका है आप अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर करवा सकते हैं.
कैसे भरें ऑफलाइन फॉर्म
- आप ऑफलाइन भी वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए आपको फॉर्म 6 की दो प्रतियां भरनी होगी. यह फॉर्म निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों के कार्यालयों में भी निशुल्क उपलब्ध है.
- इसके बाद आप संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ फॉर्म 6 को संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के वहां जमा कर सकते हैं या उसे डाक से भेज सकते हैं. फॉर्म को आपके मतदान क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारी को भी सौंपा जा सकता है.
- किसी भी प्रकार की मदद के लिए आप 1950 पर कॉल करें (1950 से पहले अपना एसटीडी कोड जोड़ें) अधिक जानकारी के लिए http://ecisveep.nic.in/ पर भी पढ़ सकते हैं.