नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा बलों की आवाजाही के लिए उधमपुर से बारामूला तक फैले नेशनल हाईवे पर सप्ताह में एक दिन नागरिक ट्रैफिक प्रतिबंधित करने के जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी.


जम्मू कश्मीर सरकार के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ को बताया कि नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक प्रतिबंधित करने वाला आदेश चुनाव होने के कारण दिया गया है जो 31 मई तक प्रभावी रहेगा.


पीठ ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद कहा, ''हम इस याचिका को लंबित रखने के पक्ष में नहीं हैं.''


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