जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रविवार को कहा कि वह गोल बाजार के शहीद स्मारक में 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली को सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं देने के जबलपुर जिला प्रशासन के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा.
याचिकाकर्ताओं के वकील आर एन सिंह और विजय पांडेय ने कहा कि बीजेपी की शहर इकाई के प्रमुख जी एस ठाकुर और उपाध्यक्ष जय सचदेवा ने रविवार को अदालत में याचिका दायर करके जिला प्रशासन के 19 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी. इस आदेश में सुरक्षा कारणों से गोल बाजार के शहीद स्मारक में जनसभा आयोजित करने की अनुमति देने से इंकार किया था.
वकीलों ने कहा कि जिला प्रशासन ने बीजेपी को गैरीसन ग्राउंड या वैटेरिनरी कॉलेज ग्राउंड सहित वैकल्पिक स्थलों पर जनसभा करने की सलाह दी थी. अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक शेखर ने कहा कि न्यायमूर्ति आर एस झा और न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की पीठ ने जिला प्रशासन के आदेश में हस्तक्षेप से इंकार किया क्योंकि याचिकाकर्ताओं का आवेदन सुरक्षा कारणों से खारिज किया गया है.
यह भी देखें