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पश्चिम बंगाल हिंसाः सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह को दी राहत, 28 मई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक
बता दें कि पश्चिम बंगाल में पांचवें चरण के मतदान के दौरान बैरकपुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का मामला सामने आया था.
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) उम्मीदवार अर्जुन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी है. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इससे पहले अर्जुन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी पर संरक्षण मांगी थी.
मामले को लेकर उम्मीदवार ने कहा था कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें मुझे गिरफ्तारी से छूट दी जाए. 23 तारीख को वोटों की गिनती है और अगर मैं वहां जाता हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. अर्जुन सिंह हाल ही में टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं. बता दें कि पश्चिम बंगाल में पांचवें चरण के मतदान के दौरान बैरकपुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का मामला सामने आया था. बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया था, जबकि टीएमसी का कहना था कि यह हमला बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने की है. अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया था कि मोहनपुर इलाके में मेरे ऊपर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है. मुझे पोलिंग बूथ से बाहर खींच लाए. मुझे चोट आई है. वोटर्स को धमकाया जा रहा है. EVM-VVPAT में 100% मिलान करने की मांग वाली याचिका SC से खारिज, कहा- यह बकवास मांग है
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तहसीन मुनव्वरवरिष्ठ पत्रकार
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