Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का एलान चुनाव आयोग शनिवार (16 मार्च) को करेगा. देश की सभी 543 लोकसभा सीटों और चार राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव का एलान एक साथ होना है. इस बार लोकसभा चुनाव में लगभग 96 करोड़ मतदाताओं के शामिल होने की उम्मीद है. इस चुनाव में करोड़ों नए मतदाता शामिल होने की उम्मीद है.


लोकतंत्र में मतदान हर नागरिक का कर्तव्य होता है. इसके लिए मतदाता सूची में आपका नाम शामिल होना जरूरी है और आपके पास मतदाता पहचान पत्र भी होना चाहिए. ऐसे में अगर आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो लोकसभा चुनाव से पहले आप आसानी से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि आप भारतीय नागरिक हों और आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो.


यहां हम बता रहे हैं कि आप घर बैठे या चुनाव आयोग के केंद्र में जाकर अपना नाम मतदाता सूची में कैसे शामिल करा सकते हैं.


क्या है मतदाता सूची में शामिल होने के लिए जरूरी योग्यता?
मतदाता सूची शामिल होने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए.


मतदाता बनने के लिए क्या करें?
घर बैठे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आपको फॉर्म 6 भरना होगा. यह फॉर्म आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट Voters.eci.gov.in पर मिलेगा. अगर आपका नाम मतदाता सूची में शामिल है, लेकिन आपको अपना पता या कोई दूसरी जानकारी बदलवानी है तो आपको फॉर्म 8 भरना होगा.


कौन से डॉक्यूमेंट हैं जरूरी?
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र (आधार कार्ड या कोई दूसरा पहचान पत्र), जहां रह रहे हैं वहां का प्रूफ (बिजली का बिल या कोई दूसरा दस्तावेज), उम्र प्रमाण पत्र (10वीं की मार्कसीट या जन्म प्रमाण पत्र)


नए वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन करें?



  • चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट Voters.eci.gov.in पर जाएं.

  • नए मतदाता के रूप में पंजीकृत करें का विकल्प चुनें.

  • पेज में लॉगइन करें.

  • अकाउंट बनाने के बाद फॉर्म 6 भरें. सभी जरूरी डॉक्यूमेंट और फोटो जमा करें.

  • सभी जानकारियों का सत्यापन करने के बाद सबमिट करें.

  • आप राज्य का नाम और रिफरेंस नंबर के जरिए अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं.


नए वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑफलाइन कैसे आवेदन करें?
नया वोटर आईडी कार्ड ऑफलाइन बनवाने के लिए या उसमें बदलाव कराने के लिए चुनाव रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के नजदीकी ऑफिस में जाएं. यहां आपको फॉर्म 6 या फॉर्म 8 भरने के लिए कहा जाएगा और जरूरी डॉक्यूमेंट भी जमा करने होंगे. इसके बाद संबंधित अधिकारी जांच के बाद मतदाता सूची में आपका नाम जोड़ देंगे. इसमें कोई देरी होने पर अधिकारी आपको सूचित करेंगे.