Things Not To Do In Lok Sabha Elections 2024: देश में किसी भी चुनाव से पहले चुनाव आयोग शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करता है. देशभर में लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद भी इसी प्रक्रिया को अपनाया गया है. जिसके तहत चुनाव परिणाम आने तक सारे देश में मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट लागू है.
शासन-प्रशासन की व्यवस्था चुनाव आयोग अपने हाथों में ले लेता है. इस दौरान सरकारी कर्मचारी आयोग के लिए कार्य करते हैं. इसी बीच आपके लिए ये जानना अति आवश्यक है कि चुनाव के दौरान वो कौन-कौन से काम है जो अपराध यानि क्राइम की श्रेणी में आते हैं और आपको इन कामों को करने से बचना चाहिए. समझिए इलेक्शन ज्ञान कि इस खास रिपोर्ट में.
प्रलोभन देकर वोट मांगना अपराध
चुनाव के दौरान आम जनता के बीच पैसे अथवा किसी वस्तु का प्रलोभन देकर वोट मांगना गंभीर अपराध कि श्रेणी में आता है. धमकी देकर भी वोट मांगना या डरा-धमका कर या फिर जबरदस्ती वोट लेना भी चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है. ऐसे अपराध करने पर व्यक्ति को एक साल की जेल या फिर जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है.
नुकसान पहुंचाया तो खैर नहीं
चुनाव के दौरान अगर किसी व्यक्ति ने निर्वाचक या फिर अभ्यर्थी को चोट पहुंचाने या मारने कि धमकी दी तो ये अति गंभीर अपराध कि श्रेणी में आता है. इसके लिए व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के तहत एक साल की कारावास या जुर्माने की सजा का प्रावधान है.
प्रचार में पैसा और शराब बांटना गैर-जमानती अपराध
चुनाव प्रचार के दरमियान लोगों से वोट कि अपेक्षा में शराब बांटना या फिर पैसे का लालच देना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है. ये अति-गंभीर अपराध कि श्रेणी में आता है. इस अपराध के लिए व्यक्ति को धारा 171B/171E के तहत कम से कम 3 महीने कि जेल का प्रावधान है.
पोलिंग बूथ के आस-पास न करें ये कार्य
कोई भी व्यक्ति वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथ के 100 मीटर कि सीमा के अंदर रह कर वोटर को किसी उम्मीदवार के खिलाफ वोट करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है. व्यक्ति प्रचार-प्रसार समेत ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो. ऐसा करने पर व्यक्ति को गंभीर सजा हो सकती है.
ये करने से भी बचें
चुनाव में मतदान प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को ऐसा कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए, जिससे चुनाव में लगे अधिकारी अथवा कर्मचारी का कार्य बाधित हो. व्यक्ति को चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया के दौरान मतदान केंद्र पर एक आदर्श आचरण में रहना चाहिए. ये सब बातें न मानने पर भी व्यक्ति सजा का पात्र हो सकता है.
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