भोपाल: भोपाल सीट से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ आईपीसी धारा 188 के तहत आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया है. एसडीएम संजय श्रीवास्तव ने इस एफआईआर की पुष्टि की है. साध्वी प्रज्ञा ने बाबरी मस्जिद को लेकर एक विवादित बयान दिया था. साध्वी ने अपने इस बयान पर सफाई भी दी थी, लेकिन उनके जवाब को जिला निर्वाचन अधिकारी ने संतोषजनक नहीं पाया इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनके खिलाफ धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं.
निर्वाचन आयोग ने अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद पर विवादित बयान देने के मामले में भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज करने के निर्देश दिया था.
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं भोपाल के कलेक्टर सुदाम खाड़े ने इस बारे में पूछे जाने पर बताया, "अयोध्या मामले में टिप्पणी किये जाने को लेकर हम बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ शहर के टीटी नगर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करने जा रहे हैं."
बता दे कि अयोध्या में राममंदिर निर्माण की समयसीमा के बारे में पूछे गये एक सवाल के जवाब में प्रज्ञा ने एक टीवी चैनल से शनिवार कहा था, "राममंदिर हम बनाएंगे एवं भव्य बनाएंगे. हम तोड़ने गये थे (बाबरी मस्जिद का) ढांचा. मैंने चढ़कर तोड़ा था ढांचा. मुझे ईश्वर ने शक्ति दी थी. हमने देश का कलंक मिटाया है."
इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए लगे आचार संहिता उल्लंघन को लेकर प्रज्ञा को शनिवार देर रात को ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था और उनसे 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था.
जिला निर्वाचन अधिकारी सुदाम खाड़े द्वारा जारी इस नोटिस में प्रज्ञा से कहा गया था, "आप एक दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. अन्यथा विधि संगत एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी." इससे पहले निर्वाचन आयोग ने मुम्बई आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे के बारे में गुरुवार को दिये गये विवादित बयान पर भी प्रज्ञा को शनिवार शाम को ही कारण बताओ नोटिस जारी किया था. 2008 के मालेगांव बम धमाकों के मामले में प्रज्ञा आरोपी हैं. वह फिलहाल जमानत पर हैं.
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