(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
आसाराम का बेटा रेप मामले में दोषी करार, 30 तारीख को होगा सजा का एलान
आसाराम रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. उसके दो सहयोगियों शिल्पी और शरत को भी 20 साल की सजा सुनाई गई थी.
सूरत: रेप के मामले में जोधपुर जेल में बंद आसाराम के बेटे नारायण साईं को भी रेप के एक मामले में दोषी पाया गया है. सूरत की एक अदालत ने उसे दोषी ठहराया. अदालत 30 अप्रैल को सजा का ऐलान करेगी. उसपर जहांगीरपुरा स्थित आश्रम में एक अनुयायी के साथ रेप करने का आरोप है.
साल 2002 में लगे आरोपों के मुताबिक, नारायण साईं ने सूरत के जहांगीरपुरा आश्रम में अनुयायी के साथ रेप किया और बार-बार 2004 तक छेड़छाड़ करते हुए अपने साथियों की मदद से पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी. 6 अक्टूबर 2013 को पीड़िता ने इस मामले में सूरत में FIR दर्ज करवाई थी.
तब पुलिस ने आरोपी नारायण साईं, गंगा, जमुना, हनुमान और अन्य 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. 4 दिसंबर 2013 को नारायण साईं हनुमान और ड्राइवर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास गिरफ्तार किया गया. तब से नारायण साईं जेल में ही है. सूरत सेशन कोर्ट के जज पीएस गढ़वी ने 19 अप्रैल को इस केस की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया.
आपको बता दें कि आसाराम को उनके छिंदवाड़ा स्थित गुरुकुल में एक नाबालिग का यौन शोषण करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. उनके दो सहयोगियों शिल्पी और शरत को भी 20 साल की सजा सुनाई गई थी.