निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी के नामांकन को सही ठहराया, ब्रिटेन की नागरिकता का था दावा
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड से नामांकन दाखिल किया है. एक याचिका में दावा किया गया था कि राहुल ने ब्रिटेन की नागरिकता ले रखी है. इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए.
नई दिल्ली: अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नामांकन रद्द करने की मांग को चुनाव आयोग ने खारिज कर दी है. राहुल गांधी के वकील की दलीलें सुनने के बाद निर्वाचन अधिकारी राम मनोहर मिश्रा ने उनका नामांकन पत्र वैध पाया.
अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ध्रुव लाल के वकील रवि प्रकाश ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष राहुल की नागरिकता को लेकर सवाल उठाया था. उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली थी इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए. रवि प्रकाश ने ब्रिटेन में पंजीकृत एक कंपनी के कागजात के आधार पर यह दावा किया था.
राहुल गांधी के वकील ने शिकायत में व्यक्त आपत्तियों पर जवाब के लिए समय मांगा था. निर्वाचन अधिकारी ने 22 अप्रैल सोमवार सुबह साढे दस बजे का समय तय किया था. कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेन्द्र मिश्रा ने शनिवार को कहा था, 'जो भी आपत्तियां दाखिल की गयी हैं, उनका निर्धारित तारीख पर कानूनी रूप से जवाब दिया जाएगा.' अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नामांकन वैध पाये जाने के बाद उसे रद्द करने की मांग वाली अर्जी सोमवार को खारिज कर दी गयी.
VIP Candidate: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की वायनाड और अमेठी लोकसभा सीट पर होगी 'परीक्षा'
बीजेपी के कई नेताओं ने भी दावा किया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की नागरिकता ले रखी है. ऐसे में चुनाव आयोग उनका नामांकन रद्द करे. आज निर्वाचन अधिकारी ने सुनवाई की. इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने नागरिकता विवाद पर कहा था कि निर्वाचन अधिकारी को राहुल गांधी के हलफनामे की जांच करनी चाहिए.
राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी याचिका दाखिल की गई थी. जिसपर कोर्ट ने कहा था कि अपनी शिकायत केन्द्र सरकार की सक्षम अथॉरिटी से करें.