रमज़ान में चुनाव: SC ने EC से कहा, वोटिंग सुबह 7 के बजाय 5 बजे से शुरू कराने पर करें विचार
इस विवाद पर निर्वाचन आयोग ने सफाई देते हुए कहा था कि रमजान के पूरे महीने के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था और कहा कि मुख्य त्योहार दिवसों और शुक्रवारों को चुनाव से मुक्त रखा गया है.
नई दिल्ली: रमजान के दौरान मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे की जगह 5 बजे से करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई आदेश न देते हुए चुनाव आयोग को इसपर फैसला लेने को कहा है. SC ने सुनवाई करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग याचिकाकर्ता की बात सुने और इस पर विचार करे कि क्या आने वाले चरणों में मतदान का समय बदला जा सकता है?
बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं. पहले चार चरण हो चुके हैं और पांचवें चरण का मतदान 6 मई को है. रमजान 5 मई से शुरू हो रहा हैं. इससे पहले रमजान के महीने में मतदान को लेकर कई धार्मिक गुरुओं ने आपत्ति जताई थी. रमजान के कारण इन्होंने कम वोटिंग का आशंका जताई थी.
Supreme Court asks Election Commission to decide on pleas for re-scheduling the voting time from 7 am to 5 am in General Election during the month of Ramzan coinciding with the rest of the phases and due to heat-wave conditions in Rajasthan and other areas. pic.twitter.com/Nd952ZxZQ4
— ANI (@ANI) May 2, 2019
इस विवाद पर निर्वाचन आयोग ने सफाई देते हुए कहा था कि रमजान के पूरे महीने के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था और कहा कि मुख्य त्योहार दिवसों और शुक्रवारों को चुनाव से मुक्त रखा गया है. आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा था, "रमजान के दौरान चुनाव होंगे क्योंकि पूरे माह के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था. लेकिन, मुख्य त्योहार की तिथि और शुक्रवारों को चुनाव दिवस नहीं रखा गया है."
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