नई दिल्ली: रमजान के दौरान मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे की जगह 5 बजे से करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई आदेश न देते हुए चुनाव आयोग को इसपर फैसला लेने को कहा है. SC ने सुनवाई करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग याचिकाकर्ता की बात सुने और इस पर विचार करे कि क्या आने वाले चरणों में मतदान का समय बदला जा सकता है?


बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं. पहले चार चरण हो चुके हैं और पांचवें चरण का मतदान 6 मई को है. रमजान 5 मई से शुरू हो रहा हैं. इससे पहले रमजान के महीने में मतदान को लेकर कई धार्मिक गुरुओं ने आपत्ति जताई थी. रमजान के कारण इन्होंने कम वोटिंग का आशंका जताई थी.





इस विवाद पर निर्वाचन आयोग ने सफाई देते हुए कहा था कि रमजान के पूरे महीने के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था और कहा कि मुख्य त्योहार दिवसों और शुक्रवारों को चुनाव से मुक्त रखा गया है. आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा था, "रमजान के दौरान चुनाव होंगे क्योंकि पूरे माह के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था. लेकिन, मुख्य त्योहार की तिथि और शुक्रवारों को चुनाव दिवस नहीं रखा गया है."


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