Sharad Pawar Vs Ajit Pawar Camp: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) गुट ने बुधवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को घड़ी चुनाव चिह्न छोड़कर नए सिंबल पर लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी है. शरद पवार गुट ने यह भी कहा कि मंगलवार (19 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अजीत पवार खेमे को 'बड़ा झटका' लगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को एक पब्लिक नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है कि उसका 'घड़ी' चुनाव चिह्न का इस्तेमाल अदालत के समक्ष लंबित अपील के निर्णय के अधीन है. यह सार्वजनिक नोटिस अंग्रेजी, हिंदी और मराठी के समाचार पत्रों में निकलवाने के लिए कहा गया है.
शरद गुट को 'तुरही बजाता आदमी' के सिंबल के इस्तेमाल की इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार' गुट को बड़ी राहत देते हुए उसको 'तुरही बजाता आदमी' के सिंबल को इस्तेमाल करने की इजाजत दी है. शीर्ष अदालत की अनुमति के बाद अब शरद पवार गुट चुनाव में इस सिंबल का प्रयोग कर सकेगा.
'कोर्ट से अजित पवार गुट को करारा झटका'
एनसीपी (शरद पवार) के प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की ओर से दिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले ने अजित पवार के राकांपा गुट को करारा झटका दिया है. कोर्ट ने चेतावनी दी है कि दलबदल से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने में संविधान की दसवीं अनुसूची का पालन एक अहम पहलू है.
'अजित पवार गुट के साथ दूसरों को भी सबक'
तापसे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल अजित पवार गुट के लिए बड़ा झटका है, बल्कि दूसरे गुटों के लिए भी सीमाएं तय करता है, जो बीजेपी की मदद से अनुचित राजनीतिक दलबदल की महत्वाकांक्षा पाले हुए हो सकते हैं.
तपासे ने कहा कि अगर अजितदादा के गुट में रत्तीभर भी स्वाभिमान बचा है, तो मैं उनको चुनौती देता हूं कि वे घड़ी का चुनाव चिह्न छोड़ दें और नए सिंबल पर हमारे उम्मीदवारों का सामना करें.
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