नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी. कोर्ट ने कहा कि मोदी और शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की सभी शिकायतों का चुनाव आयोग निपटारा कर चुका है. ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई की अब ज़रूरत नहीं है.
सुष्मिता देव ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों पर निष्क्रिय बना रहता है. दोनों अपने चुनावी भाषणों में बार-बार ऐसी बातें कह रहे हैं जो आचार संहिता के खिलाफ है. लेकिन आयोग उनके खिलाफ दी गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहा.
पिछले हफ्ते कोर्ट ने चुनाव आयोग से 6 मई तक सभी शिकायतों का निपटारा कर देने को कहा था. आज कांग्रेस सांसद सुष्मिता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को जानकारी दी कि आयोग ने सभी मामलों में दोनों नेताओं को क्लीन चिट दे दी है. सिंघवी ने शिकायत करते हुए कहा कि आयोग ने इसके पीछे की विस्तृत वजह नहीं बताई है. इसी तरह के मामलों में दूसरे नेताओं के प्रचार पर पाबंदी लगाई गई. लेकिन मोदी और शाह को दोषी नहीं माना गया.
इस पर 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस ने उन्हें रोकते हुए कहा, "आपने जिस वजह से याचिका दाखिल की थी, वो वजह खत्म हो चुकी है. आपका कहना था कि आयोग शिकायतों को नहीं देख रहा. ये मांग पूरी हो चुकी है. आयोग सभी मामलों में आदेश दे चुका है. अब आप आदेशों पर असंतोष जता रहे हैं. लेकिन ये अलग याचिका का विषय है. हम इस मामले में इस पर विचार नहीं करेंगे. ये केस बंद किया जा रहा है."
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