नई दिल्ली: बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. तेज बहादुर यादव ने वाराणसी से नामांकन रद्द होने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस समय निर्वाचन अधिकारी के आदेश में दखल नहीं देंगे. आप चाहें तो चुनाव के बाद चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं.


तेज बहादुर यादव ने क्या कुछ कहा था याचिका में :-
* 24 अप्रैल को भरे नामांकन में नौकरी से बर्खास्तगी के सवाल पर गलती से हां लिख दिया.
* सवाल था कि क्या आप भ्रष्टाचार या सरकार के विश्वास हनन के लिए बर्खास्त हुए. मेरी बर्खास्तगी अनुशासनहीनता के चलते हुई थी.
* 29 अप्रैल को दोबारा भरे नामांकन में इस गलती को सुधारा. नौकरी से बर्खास्तगी का पत्र नए नामांकन के साथ लगाया.
* 30 अप्रैल को शाम 6 बजे निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग से चुनाव लड़ने की योग्यता पर सर्टिफिकेट लाने को कहा.
* 1 मई को मेरा नामांकन ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मेरी बर्खास्तगी अप्रैल 2017 में हुई थी. मैं इसके 5 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य हूं.
* सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर रोक लगाए. मुझे चुनाव लड़ने की इजाज़त मिले.


निर्वाचन अधिकारी ने तेज बहादुर यादव का नामांकन पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसने वह प्रमाणपत्र जमा नहीं किया जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि उसने भ्रष्टाचार या विश्वासघात की वजह से बर्खास्त नहीं किया गया.